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कोमाखान पुलिस ने अवैध शराब पर 34(2) आबकारी एक्ट के तहत की तीन कार्यवाही

कोमाखान पुलिस ने 21 मार्च को 34(2) आब. एक्ट के तहत 3 आरोपियों पर कार्यवाही की है, जिसमे खैरटखुर्द जाने चौक रोड किनारे घेराबंदी कर आरोपी बंशीलाल मल्होत्रा पिता रेंगशा मल्होत्रा उम्र 55 वर्ष निवासी भिलाईदादर को एक सफेद रंग के प्लास्टिक बोरी के अंदर उड़ीसा राज्य निर्मित 150 पाऊच जेब्रा छाप महुआ शराब कीमत 7,500 रूपये मिला जिसे जप्त कर 34(2) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही किया गया.

इसी तरह ग्राम भिलाईदादर में आरोपी मुकेश विश्वकर्मा पिता संतराम विश्वकर्मा उम्र 20 वर्ष ग्राम गिरना थाना पिथौरा के कब्जे से एक सफेद रंग के प्लास्टिक बोरी में 250 पाऊच जेब्रा छाप उड़ीसा राज्य से निर्मित महुआ शराब किमती 12500 / रूपये को जप्त कर 34(2) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही किया गया.

तथा ग्राम सुवरमार NH353 में एक सिल्वर कलर का वाहन क्रमांक CG12AP2171 गाड़ी को पुलिस द्वारा रोक कर चेक किया गया तो गाड़ी के डिक्की में एक जूट बोरी के अंदर उड़ीसा राज्य निर्मित महुआ शराब  100 लीटर किमती 25,000 रू. मिला जिसे एवं एक सिल्वर रंग का मारूति सुजूकी अल्टो 800 कार क्र. CG12AP2171 कीमती लगभग 1,00,000 रू. व 2 नग मोबाईल को जप्त  कर आरोपी के विरुद्ध 34(2) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही किया गया.


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