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लाॅक डाउन से छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों को अलग से जारी नहीं होगी पास: कलेक्टर

तरबूज की खेती से जुड़े मजदूरों पर नहीं है बंदिश

बलौदाबाजार 27 मार्च 2020/ कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री कार्तिकेया गोयल ने जिला स्तरीय कोर कमेटी की बैठक में आज कहा कि माल वाहनों के लिए जिले में अलग से कोई पास जारी नहीं होगा। एसडीएम और तहसीलदार इन कार्यों के लिए लिखित में कोई पास अथवा अनुमति पत्र जारी नहीं करेेंगे। जिला कलेक्टर द्वारा विगत 24 मार्च को जारी आदेश में छूट वाले कारोबार का साफ-साफ जिक्र किया गया है। इसके बाद अलग से कोई निजी व्यक्ति अथवा इकाई को पास जारी करने की जरूरत नहीं है। एसपी श्री प्रशांत सिंह ठाकुर भी इस मौके पर उपस्थित थे।

कलेक्टर ने कहा कि 24 तारीख को जारी किया गया आदेश स्थायी और सब पर अनिवार्य रूप से लागू होता है। यहाँ तक कि इनका पालन कराने वाले अधिकारियों और पुलिस पर भी लागू है। जिले के पुलिस अधीक्षक ने 26 मार्च को शाम 6 से 7.30 बजे तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये अनुविभागीय पुलिस अधिकारियों को इस सम्बन्ध में निर्देश जारी किये हैं। उन्होंने भी माल वाहनों और आवश्यक वस्तुओं जैसे खाद्य पदार्थ, अनाज, फल (कलिंदर) साग-सब्जी, दूध और दवाईयां के परिवहन को जाने देने और वापस नहीं लौटाने को कहा है। नाकों पर इन वाहनों की जांच जरूर की जाएगी जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि माल के नाम पर कहीं यात्रियों का तो परिवहन वे नहीं कर रहे हैं। क्योंकि परिवहन के लिए छूट केवल सामग्रियों के लिए है,यात्रियों को नहीं। वाहन में एक ड्राइवर, एक हेल्पर और विशेष परिस्थिति में लोडर हो सकता है। वाहन में बैठे सभी लोगों को सुरक्षित दूरी और कोरोना से बचने के उपायों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा।

छूट योग्य प्रतिष्ठानों में काम करने वाले हमालों और मजदूरों को अपने निवास से कार्यस्थल तक जाने दिया जायेगा। वे जाने के लिए पैदल अथवा दुपहिया वाहन का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन उन्हें अपने नियोक्ता द्वारा जारी किए हुये पास अथवा अन्य कोई प्रमाण पत्र साथ रखना होगा। ऐसे सभी मजदूरों को पुलिस चेक पाइंट से आगे जाने देना चाहिए ताकि बन्द से छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों के संचालन के लिए आदमी मिल सके। इसके साथ ही सरकारी और निजी अस्पतालों के कर्मचारी, सरकारी और निजी टेलीफोन कम्पनियों के कर्मचारी, रेलवे और बैंक कर्मचारियों को अपने नियोक्ता द्वारा जारी पास दिखाने पर सुविधाजनक तरीके से कार्यस्थल तक जाने दिया जायेगा।

तरबूज सहित खेती-किसानी के लिए  मजदूरों के काम पर बंदिश नहीं

किसान अथवा उनके खेतों में कोई कृषि कार्य के लिए मजदूरों को जाने दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि फिलहाल तरबूज, खरबूज ककड़ी जैसे जायद फसलों का मौसम हैं। ये फसलें ज्यादा दिनों तक टिकती नहीं। इनमें सड़न पैदा हो जाती है। महानदी की रेत पर बम्पर पैदावार हुई है। पुलिस और दण्डाधिकारियों को तरबूज की खेती के लिए जाने वाले मजदूरों को नहीं रोकने के निर्देश दिए हैं। इनका परिवहन भी नियमानुसार किया जा सकता है। इन खेतों पर मजदूर स्थानीय रूप से उसी गांव के होने चाहिए, जहाँ पर काम हो रहा है। दूसरे गांव के मजदूर को काम करने की अनुमति नहीं होगी। जिला पंचायत के सीईओ को इस काम के समन्वय के लिए अधिकृत किया गया है। याद रहे कि सामग्री की आपूर्ति और मूल्य नियंत्रण के किये कृषि कार्य का चलते रहना महत्वपूर्ण है। आपूर्ति की निरंतरता बनाये रखने के लिए सभी एसडीएम अपने-अपने क्षेत्रों में प्रयास करें ताकि आवश्यक वस्तुओं का परिवहन बाधित न हो। इसके लिए अपने क्षेत्र के पुलिस अधिकारियों से समन्वय बनाकर मूल्य नियंत्रण और आपूर्ति बनाये रखने के लिए काम करें। यदि आपके क्षेत्र में कोई व्यापारी निर्धारित मूल्य से अधिक दर पर सामान बेच रहा हो तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई किया जाये। संकट का यह काल मुनाफाखोरी के लिए नहीं है।




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