मदिरा दुकानों के बन्द की अवधि 14 अप्रैल तक बढ़ाई गई
बलौदाबाजार,7 अप्रैल 2020/ जिले की सभी मदिरा दुकानों के बन्द रहने की अवधि आगामी 14 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दी गई है। कलेक्टर श्री कार्तिकेया गोयल द्वारा जारी आदेश के तहत कल 8 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक मदिरा दुकानें बन्द रहेंगी। आबकारी अधिनियम की प्रावधानों के तहत इस अवधि को ड्राई डे घोषित किया है। कोरोना संक्रमण से आम जनता के बचाव को ध्यान में रखते हुए दुकानों को बंद रखने का आदेश किया गया है।आदेश के तहत जिले की भौगोलिक सीमा के भीतर स्थित देशी एवं विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानें एवं मद्य भाण्डागार तथा एफएफ 4 सोनाडीह क्लब रसेड़ा बन्द रहेंगे। कलेक्टर ने जिले की पुलिस एवं आबकारी विभाग के अधिकारियों को बंद आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा है। उल्लेखनीय है कि इसके पहले अलग-अलग आदेश जारी कर 23 मार्च से 7 अप्रैल तक लगातार मदिरा दुकानें बंद रखी गई थीं।