news

खाद्यान्न वितरण में अनियमितता पर राशन दुकान निलम्बित, मूलभूत सुविधाओं से जुड़े मामलों पर कोताही बर्दाश्त नहीं: कलेक्टर

बलौदाबाजार, 9 अप्रैल 2020/जिले के भाटापारा तहसील के ग्राम कोड़ापार में महिला स्व सहायता समूह द्वारा संचालित राशन दुकान को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। समूह पर राशन वितरण में अनियमितता, निर्धारित दर से ज्यादा कीमत पर राशन वितरण और उपभोक्ताओं से दुव्र्यवहार के आरोप पर एसडीएम भाटापारा द्वारा निलंबित किया गया है। दुकान का संचालन आगामी आदेश तक कोड़ापार में ही गुर्रा सहकारी समिति द्वारा किया जायेगा। कलेक्टर श्री कार्तिकेया गोयल ने कहा है कि कोरोना जैसे आपात हालात में लोगों की मूूलभूत सुविधाओं से जुड़े विषयों पर जरा भी कोताही बर्दाश्त नहीं की जायेगी।
       
गौरतलब है कि ग्राम कोड़ापार तहसील- भाटापारा मे शासकीय उचित मूल्य की दुकान का संचालन जय मावली माता स्व सहायता समूह के द्वारा किया जा रहा था। उपभोक्ताओ के द्वारा दुकान संचालक समूह के कर्मचारियो और विक्रेता के द्वारा अनियमितता बरतने और अधिक दर पर सामग्री विक्रय करने की शिकायत की गयी थी। इसके अलावा विक्रेता के द्वारा उपभोक्ताओ से दुर्व्यवहार की शिकायत भी सामने आई थी। खाद्य निरीक्षक भाटापारा श्री संजय ठाकुर के द्वारा जांच मे शिकायत को सही पाया गया और अपना जांच प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी भाटापारा को सौप दिया। प्रतिवेदन के तथ्यों से सहमत होते हुए अनुविभागीय अधिकारी भाटापारा श्री महेश राजपूत ने दोषियो के विरुद्ध त्वरित कार्यवाही करते हुए राशन दुकान को तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया है। अब ग्राम कोड़ापार मे हितग्राहियो को राशन सामग्री का वितरण ग्रामीण सेवा सहकारी समिति गुर्रा के द्वारा आगामी आदेश तक ग्राम कोड़ापार मे ही किया जायेगा। विदित हो कि वर्तमान मे कोरोना वायरस की रोकथाम के अभियान मे हितग्राहियो तक राशन सामग्री समुचित दर पर उप्लब्धता सुनिश्चत हो सके इसके लिये कलेक्टर श्री कार्तिकेया गोयल के द्वारा निरंतर मॉनीटरिंग की जा रही है और राशन दुकानो मे संचालन एजेन्सी द्वारा किसी भी तरह की अनियमितता जांच मे सही पाये जाने पर दोषी एजेन्सी के विरुद्ध तुरंत अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के निर्देश अधीनस्थ अमले को दिये गये हैं। विभागीय अधिकारियो के द्वारा इस पर अमल करते हुए ग्राम कोड़ापार मे शिकायत के संज्ञान मे आने के 2 दिवस के भीतर ही जय मावली माता महिला स्व सहायता समूह के विरुद्ध जांच उपरांत कार्यवाही करते हुए दुकान को निलम्बित कर दिया गया है। अनुविभागीय अधिकारी भाटापारा के द्वारा सभी उचित मूल्य की दुकानो की संचालन एजेन्सियों को पूरी गुणवत्ता के साथ शासन के निर्देशानुसार खाद्यान्न वितरण हेतु निर्देशित किया गया है।




अन्य सम्बंधित खबरें