सम्पूर्ण बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के लिए 3 मई या आगामी आदेश ... - CG Sandesh

सम्पूर्ण बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के लिए 3 मई या आगामी आदेश तक धारा 144 प्रभावशील किया

बलौदाबाजार,15अप्रैल 2020/कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कार्तिकेया गोयल ने कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव और सुरक्षा हेतु सम्पूर्ण जिला बलौदाबाजार-भाटापारा में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत प्रभावशील धारा 144 को लाक डाउन की अवधि 3 मई या आगामी आदेश तक के लिये लागू करने का आदेश जारी किया है। उन्होंने इस सम्बन्ध में समय - समय पर जारी उनके कार्यालय द्वारा अन्य आदेशो के तहत प्रतिबन्धों को भी लागू रखने के आदेश दिए है ।

कलेक्टर ने अपने आदेश में कहा है कि कि कोरोना वायरस से भारत सहित पूरे विश्व के लिए खतरा उत्पन्न हो गया है और इससे पीड़ित, संदेही से दूर रहने की सख्त हिदायत है। इसी प्रकार इसके प्रसार को रोकने के लिए कड़े सामाजिक अलगाव के उपयोग को अपनाना उचित एवं आवश्यक हो गया है। इन आदेशो का किसी भी व्यक्ति, संस्था, संगठन द्वारा उल्लंघन नहीं किया जाएगा। किसी व्यक्ति, संस्था, संगठन द्वारा कोरोना वायरस के रोकथाम एवं नियत्रण हेतु जारी किसी भी निर्देश का उल्लंघन किया जाता है तो वह भारतीय दंड संहिता 1860 कि धारा 188 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी के अंतर्गत आता है ।


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पल्लवी मंडावी

पल्लवी मंडावी पत्रकारिता (जर्नलिज्म) में स्नातक हैं और उन्हें मीडिया के क्षेत्र में 7 वर्षों का लंबा और गहन जमीनी अनुभव है। एक प्रखर स्वतंत्र लेखिका (Independent Writer) के रूप में विभिन्न प्रतिष्ठित मंचों में उनके लेख प्रकाशित होते रहते हैं। पल्लवी सामाजिक, राजनीतिक और समसामयिक मुद्दों पर बेहद बेबाकी से लिखती हैं और अपनी धारदार लेखनी के माध्यम से जनसरोकार की आवाज़ को प्रमुखता से सबके समक्ष रखती हैं।
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