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जंगली जानवर शिकार करने अवैध रूप से बिजली चोरी कर लोहे का पतले तार से जाल बिछाने पर दर्ज हुई एफ.आई.आर

खल्लारी थाना में 08 अप्रैल 2020 को अवैध रूप से बिजली चोरी कर लोहे के पतले तार से जंगली जानवर शिकार करने के संबंध में शिकायत पर कार्यवाही कर पुलिस ने मामला दर्ज किया है. रिपोर्ट में बताया गया है कि घटनास्थल ग्राम खल्लारी का निलगिरी प्लाट के पास से 11KV झारा फिडर गुजरी है जो जीवन लाल कुर्रे के खेत के पास लोहे के पतले तार बांस के छोटे छोटे लकड़ी एवं कांच के बोतल के माध्यम से अवैध रूप से जंगली जानवर का शिकार करने के लिये छबिलाल यादव पिता शोभाराम यादव एवं अलख विश्वकर्मा पिता राजकुमार विश्वकर्मा पता खल्लारी द्वारा जाल बिछाया गया था.

जिसे प्रार्थी रूपेन्द्र कुर्रे एवं अन्य गवाह प्रमेन्द्र कुर्रे एवं ताजेन्द्र ढीढी द्वारा रंगे हाथों पकड़ा गया था. बताया गया कि इस अवैध बिजली चोरी जंगली जानवर शिकार हेतु जाल बिछाने के कारण जान माल की हानि हो सकती थी.

प्रार्थी रूपेन्द्र कुमार कुर्रे निवासी ग्राम कन्हारपुरी थाना खल्लारी ने शिकायत में बताया था कि खल्लारी खार में उसके पिताजी के नाम से पैतृक जमीन है, जिसमें धान रबी फसल बोये गया है. औए 8 अप्रैल के शाम को जब वह खेत के फसल को देखने के लिये अपने छोटे भाई प्रमेन्द्र कुर्रे एवं बुआ का लड़का ताजेश कुमार ढीढी के साथ खल्लारी खार गया था. तब  शाम करीबन 06/30 बजे खल्लारी खार खेत मे लगे बिजली पोल से खल्लारी के छबिलाल यादव एवं अलख विश्वकर्मा अवैध रूप से बिजली चोरी कर लोहे के पतले तार को पोल मे फंसाकर जंगली जानवरो का शिकार करने के लिये बिछाये थे.

शिकायत में बताया गया कि लोहे के पतले तार के बीच-बीच में खाली शीशी का बटल बांधकर रखा गया था. जिसपर लोग उन लोगो को क्यो बिजली चोरी कर लोहे के पतले तार बिछाये हो कोई आदमी इसके सम्पर्क मे आकर बिजली करंट से मर सकता है कहा तो, अलख विश्वकर्मा एवं छबिलाल यादव उन लोगो से बहस करने लगे. प्रार्थी ने बताया कि  लोग वे लोग यदि तार को नही देख पाते तो लोहे के पतले तार के सम्पर्क में होने से बिजली करंट से अवश्य ही दुर्घटना हो सकती थी.

बताया गया कि अलख विश्वकर्मा एवं छबिलाल यादव अवैध रूप से बिजली चोरी कर करीबन 100 मी. तक लोहे के पतले तार को बिछाकर रखे थे. जिसके बाद में दोनो कोई वहां से भाग गये. मामले में पुलिस ने अलख विश्वकर्मा व छबि लाल यादव के विरुद्ध धारा 135-LCG के तहत अपराध पंजीबध कर विवेचना में लिया गया है.





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