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30 जून तक रहेगा लॉकडाउन, रायगढ़ कलेक्टर श्री भीम सिंह ने जारी किया आदेश जिले के प्रत्येक व्यक्ति को निम्न बाते ज्ञात होनी आवश्यक..!!

गतिविधियों के संचालन के लिये दिशा-निर्देश जारी

अत्यावश्यक गतिविधियों को छोड़कर व्यक्तिगत आवाजाही रात्रि 7 से प्रात: 7 बजे तक पूर्णत: बंद रहेगी

रविवार को नहीं खुलेगी दुकानें

जगन्नाथ बैरागी. रायगढ़, 1 जून 2020/ भारत सरकार तथा राज्य शासन के दिशा निर्देशों के अनुक्रम में कलेक्टर श्री भीम सिंह ने आदेश जारी कर दिनांक 01 जून से 30 जून 2020 तक जिले में लॉक डाउन घोषित किया है। जारी आदेश के अनुसार जिला रायगढ़ में अनुमति प्राप्त समस्त प्रकार की गतिविधियों का संचालन प्रात: 07 बजे से सायं 07 बजे के बीच सोशल डिस्टेसिंग/फिजीकल डिस्टेसिंग का पालन करते हुये (मॉस्क पहनने के निर्देश) सप्ताह में दिन-रविवार को एवं जिला प्रशासन द्वारा समय-समय पर घोषित कंटेन्मेंट/बफर जोन को छोड़कर की जा सकेगी।

परन्तु आगामी आदेश पर्यन्त निम्न गतिविधियॉं जिले में प्रतिबंधित रहेगी:-

जिले में सार्वजनिक परिवहन यान यथा यात्री/सिटी बस की सेवाएं पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगी।

व्यक्तियों के अन्तर्राज्यीय परिवहन के बारे में प्रतिबंध पूर्व अनुसार जारी रहेगा तथा इस संबंध में ई-पास के माध्यम से अनुमति प्राप्त होने पर ही आवागमन हो सकेगा।

व्यक्तियों के अन्तर्जिला परिवहन के बारे में पूर्व निर्धारित प्रक्रिया अनुसार ई-पास के माध्यम से अनुमति प्राप्त होने पर आवागमन हो सकेगा।

सब्जी एवं फल का विक्रय सशर्त (समय पूर्ववत् प्रात: 07:00 से प्रात: 11:00 बजे तक प्रतिदिन) की ही अनुमति होगी। इसी प्रकार ठेले के माध्यम से फल एवं सब्जी घूम-घूमकर प्रात: 07:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक बेची जा सकती है किन्तु झुण्ड में नहीं रहेंगे दो ठेलों के बीच कम-कम से 20 फीट की दूरी होना आवश्यक है।

मिल्क पार्लर/दूध डेयरी का संचालन प्रतिदिन सशर्त- प्रात: 06:00 बजे से सुबह 10:00 बजे तक एवं सायं 04:00 बजे से सायं 07:00 बजे तक रहेगी। घर पर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता एवं

न्यूज पेपर हॉकर को प्रात: 06.00 बजे से प्रात: 10.00 बजे तक की ही अनुमति होगी।

सभी होटल, रेस्टोरेंट एवं हास्पिटिलिटी सेवाएं (मसाज पार्लर, ट्रेवल एजेंसी, टूर ऑपरेटर, क्लब, बार, रिसार्ट, लॉज, कैफे, डिस्कोथीक) बंद रहेंगी। अपवाद-स्वास्थ्य/ पुलिस/शासकीय सेवक/ स्वास्थ्यकर्मी/ श्रमिक/ पर्यटक सहित फंसे हुये लोग एवं क्वारेंटाईन सुविधा में उपयोग में लाये जाने वालो, बस डिपो/स्टेण्ड, रेल्वे स्टेशन में संचालित केंटीन रेस्टोरेंट/होटल को छोड़कर। रेस्टोरेंट एवं

होटल को होम डिलिवरी हेतु अनुमति होगी। 

व्यक्तियों का अंतर्राज्यीय परिवहन, छुट-चिकित्सकीय कारण से/गृह मंत्रालय से अनुमति प्राप्त गतिविधियॉं।

सभी विद्यालय, सभी महाविद्यालय, शैक्षणिक/ट्रेनिंग/कोचिंग संस्थान इत्यादि बंद रहेंगे परन्तु ऑनलाईन /डिस्टेंस लर्निंग की अनुमति होगी।

समस्त स्पोर्टस काम्प्लेक्स एवं स्टेडियम 07 जून 2020 तक बंद रहेंगे।

सार्वजनिक पार्क 07 जून 2020 तक बंद रहेंगे।

क्लब एवं बार का संचालन बंद रहेगा।

सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, खेल परिसर (स्पोटर्स काम्पलेक्स), स्टेडियम, स्वीमिंग पुल, मनोरंजन उद्यान (सार्वजनिक पार्क) थियेटर, तथा ऑडिटोरियम, सभागृह और इस प्रकार के स्थान, साप्ताहिक/हॉट बाजार, मेला के संचालन पर प्रतिबंध रहेगा। 

सभी सामाजिक / राजनैतिक /खेलकूद /मनोरंजन /शैक्षणिक /सांस्कृतिक /धार्मिक गतिविधियॉ एवं अन्य सामाजिक आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा। 

सभी धार्मिक स्थान/पूजा के स्थान आम जन के लिए बंद रहेंगे। धार्मिक सभाएं कड़ाई से प्रतिबंधित रहेंगे।

यथासंभव माल वाहनों से माल की लोडिंग/अनलोडिंग भीड़-भाड़ वाली गलियों या स्थलों पर न किया जाय। यदि ऐसे स्थलों पर अनलोडिंग किया जाना हो तो इसे रात्रि में ऐसे समय में किया जाए जब वहां पर भीड़-भाड़ न हो।

शहरी/नगरीय क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों का संचालन मुख्य महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायगढ़ से सत्यापन/अनुमति उपरांत भारत सरकार, गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देश का पालन करते हुए प्रारंभ की जा सकती है।

ठेला/गुमटी संचालन की अनुमति निम्नांकित निर्देश के तहत होगी:-

पान दुकान/ठेले में विक्रय (दिन रविवार को छोड़कर) किये जाने वाले पदार्थ-सिगरेट, पान, बीडी, तम्बाकू, गुटखा, गुड़ाखू का उपभोग/उपयोग सार्वजनिक स्थान/पान ठेला पर किये जाने परप्रतिबंध होगा। पान दुकान/ठेले से इन सामग्रियों का मात्र विक्रय ही किया जावेगा।

ठेले/गुमटी, सोमवार से शनिवार प्रात: 07:00 बजे से सायं 06:00 तक खोले जायेंगे।

02 ठेलों के बीच कम से कम 20 फीट की दूरी रहेगी।

शहर में घूमकर आवश्यक सामग्री (यथा फल सब्जी) वाले ठेले सप्ताह में 07 दिन चल सकेंगे।

यदि किसी बाजार या सड़क में स्थान कम हो और ठेले अधिक हो तो वहॉं आयुक्त/सीएमओ द्वारा ऑड-ईवन या अन्य किसी आवष्यक व्यवस्था से 20 फीट की दूरी का पालन करायेंगे। इस हेतु

अतिरिक्त स्थान का चयन आयुक्त नगर पालिक निगम द्वारा किया जा सकेगा।

विक्रेता-क्रेता दोनो को ही मॉस्क/कपड़ा/गमछा चेहरे में लगाना आवश्यक होगा।

ठेला संचालक को ठेले में टेक अवे का बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा। स्थानीय निकाय द्वारा भी इस आशय का नोटिस सभी प्रमुख स्ट्रीट वेंडिंग स्थानों में लगाया जायेगा।  सोशल डिस्टेसिंग/फिजीकल डिस्टेसिंग का पालन अनिवार्य होगा। 

सेनिटाईजर/साबुन/पानी रखना अनिवार्य होगा।

टेक अवे अनिवार्य होगा ठेले में खड़े होकर खाने की सुविधा नहीं दी जायेगी।

ठेले के पास गोल मार्किंग की जायेगी, दूरी बनाकर खड़ा होना होगा।

उक्त निर्देशों का पालन नहीं किये जाने की स्थिति में नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जायेगी। शहरी/नगरीय क्षेत्र में आयुक्त/सीएमओ तथा संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी एवं ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित ग्राम पंचायत के सचिव, समुचित कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे।

सेलून/नाई दुकान एवं ब्यूटी पार्लर के संचालन हेतु शर्ते-

''सेलून/नाई दुकानÓÓ एवं ''ब्यूटी पार्लरÓÓ सप्ताह में एक दिन-मंगलवार को छोड़कर शेष दिनों में प्रात: 7 बजे से सायं 7 बजे तक सोशल डिस्टेसिंग/फिजीकल डिस्टेसिंग का पालन करते हुये 50 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति (मॉस्क पहनने के निर्देश) में संचालित किया जावे।

व्यक्ति/ग्राहकों का रजिस्टर संधारित करना अनिवार्य होगा, जिसमें आवश्यक जानकारी जैसे-नाम, पता, मोबाईल नंबर आदि का ब्यौरा अनिवार्यत: रखा जावे।

कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण के दृष्टिगत-

शारीरिक दूरी बनाये रखे। भीड़ न बढ़ाये। ग्राहक पूर्व से नाम लिखवायें एवं एपाइंटमेंट लेवे। उक्त निर्देश को दुकान के अग्र भाग पर चस्पा करना सुनिश्चित करें।
दुकान में भीड़ या प्रतीक्षारत व्यक्ति/ग्राहकों को कम करने की दृष्टि से पूर्वानुमति प्राप्त कर उसी क्रमानुसार व्यक्तियों का सेविंग या कटिंग, डाई करना सुनिश्चित करें।
दुकान में सेनिटाईजर/हाथ धोने के लिए साबुन एवं पानी की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा।

उपयोग किया गया ब्लेड और डिस्पोजल सामग्रियों को प्रत्येक नये उपकरण आदि के साथ बदलना अनिवार्य होगा। सेलून संचालक को प्रत्येक ग्राहक के कार्य पश्चात् कैंची, उस्तरा, सेविंग, ब्रश, कंघी एवं कुर्सी समस्त उपकरण को सेनिटाईज करना अनिवार्य होगा। दुकान में वेटिंग करने हेतु अलग से कुर्सी नहीं रखा जावेगा। एक ही ग्राहक/व्यक्ति दुकान में प्रवेश करेगे। व्यक्ति/ग्राहक को स्वयं के द्वारा टॉवेल/कपड़ा लाना अनिवार्य होगा। दुकान में भीड़ बढऩे अथवा किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना के लिए दुकान संचालक जिम्मेदार होंगे एवं नियमानुसार विधिक कार्यवाही के भागी होगे।

जिले/क्षेत्र के कन्टेन्मेंट जोन घोषित होने पर शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देश/एडवायजरी अनुसार पालन मान्य होंगे तथा इन अतिरिक्त गतिविधियों को निष्पादित करने की अनुमति कन्टेनमेंट जोन में नहीं होगी।

जिले में कंटेनमेंट जोन घोषित होने पर निम्नानुसार कार्यवाही की जावेगी-

अत्यावश्क वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति तथा अपरिहार्य स्वास्थ्यगत आपातकालीन परिस्थितियों को छोड़कर कंटेन्मेंट जोन में जाने या आने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। कंटेनमेंट क्षेत्र के निवासी बिना सक्षम अनुमति अपने घरों से बाहर किसी भी परिस्थिति में नहीं निकलेंगे। उक्त चिन्हांकित क्षेत्र में पूर्ण लॉकडाउन रहेगा।

उक्त चिन्हांकित क्षेत्र अंतर्गत सभी दुकानें, ऑफिस एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अगले आदेश तक पूर्णत: बंद रहेंगे।

कंटेनमेंट जोन अंतर्गत सभी प्रकार के सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यदि किसी भी प्रकार की आवश्यकता होती है उसके लिये पृथक से इस कार्यालय द्वारा आदेश प्रसारित किये जायेंगे।

प्रभारी अधिकारी द्वारा कंटेनमेंट जोन में पहुंच सेवा के माध्यम से होम डिलेवरी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति उचित दरों पर की जावेगी।
जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा संबंधित क्षेत्र में शासन के निर्देशानुसार स्वास्थ्य निगरानी, सेम्पल की जांच आदि आवश्यक व्यवस्थाएं की जावेगी।

व्यक्तियों की सुरक्षा और उनकी सुरक्षा के उपाय:-

रात्रि कफ्र्यू - अत्यावश्यक गतिविधियों को छोड़कर व्यक्तिगत आवाजाही सम्पूर्ण रायगढ़ जिला में रात्रि 7 से प्रात: 7 बजे तक पूर्णत: बंद रहेगी, जिसका कड़ाई से पालन किया जावे। 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, अन्य रोगों से ग्रस्त व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे घर पर ही रहेंगे। वे केवल आवश्यक सेवाओं और स्वास्थ्य प्रयोजनों के लिए ही बाहर जा सकते हैं।

आम जन को सलाह दी जाती है कि वे अपने फोन में Arogya setu app इंस्टाल करे और उसमें रोजाना अपना हेल्थ स्टेटस अपडेट करे। दफ्तरों और कार्यालयों में (निजी एवं शासकीय)

कर्मचारियों की बेहतर सुरक्षा हेतु नियोक्ताओं को निर्देश दिया जाता है कि वे सभी कर्मचारियों के फोन में Arogya setu app डाउनलोड करवायें।

सार्वजनिक स्थलों हेतु कोरोना वायरस से बचाव एवं सुरक्षा के निर्देश/शर्ते-

सार्वजनिक एवं कार्यस्थल पर फेस मॉस्क पहनना अनिवार्य होगा। दुकान में एक समय में पांच से ज्यादा व्यक्तियों को इनका  होने दिया जाये। सोशल डिस्टेसिंग/ फिजीकल डिस्टेसिंग का पालन अनिवार्यत: किया जाये। दुकान को प्रतिदिन खोलने के पूर्व सेनेटाईज किया जाये। दुकान के बाहर साबुन एवं स्वच्छ पानी अथवा सेनेटाईजर की व्यवस्था की जाये तथा प्रत्येक क्रेता हाथ धोने के उपरांत ही दुकान में प्रवेश करें। दुकान परिसर एवं सार्वजनिक स्थल में थुकना पूर्णतया प्रतिबंधित होगा। दुकान परिसर एवं सार्वजनिक क्षेत्र में मदिरा, पान, गुटका, तम्बाखु इत्यादि का सेवन पूर्णतया प्रतिबंधित होगा। दुकान परिसर में 01-01 मीटर की दूरी पर दुकान मालिक द्वारा व्यक्तियो के फिजिकल डिस्टेंसिंग पालन कराने हेतु निशान लगाया जाये। वर्क फ्राम होम को बढ़ावा दिया जावे।

संपूर्ण कार्यस्थल, सामान्य सुविधाओं और मानव संपर्क में आने वाले सभी बिंदुओं की बार-बार सफाई सुनिश्चित की जावे। विवाह संबंधी कार्यक्रम में सोशल डिस्टेसिंग का पालन किया जाना अनिवार्य होगा तथा इसमें सम्मिलित व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 50 (पचास) होगी। इसकी अनुमति संबंधित तहसीलदार/अनुविभागीय दण्डाधिकारी से प्राप्त की जा सकेगी।
अंतिम संस्कार/अन्त्येष्ठि जैसे आयोजनों में सोशल डिस्टेसिंग का पालन किया जाना अनिवार्य होगा तथा इसमें सम्मिलित व्यक्तियो की अधिकतम संख्या 20 (बीस) होगी। इसकी अनुमति संबंधित तहसीलदार/अनुविभागीय दण्डाधिकारी से प्राप्त की जा सकेगी।

समस्त कारखाना/औद्योगिक संस्थान एवं व्यवसायिक परिसर में थर्मल स्केनिंग, मास्क, सेनेटाईजर, हाथ धोने के लिये साबुन एवं पानी की व्यवस्था सुनश्चित हो साथ ही साथ कार्यरत कर्मचारियों की पाली में ड्यूटी लगाया जाना आवश्यक होगा।

समस्त कारखाना/औद्योगिक संस्थान के संचालक/प्रबंधक,अन्य राज्यों से आने वाले प्रवासी मजदूरों/श्रमिकों के आने की अनुमति जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र रायगढ़ से लेगा एवं जिले में आने के उपरांत इसकी सूचना उद्योग विभाग, पुलिस विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग को देगा साथ ही साथ प्रवासी मजदूरो/श्रमिकों को शासन के दिशा-निर्देश का पालन करते हुये क्वारेंटाईन में रखे जाने की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

दाण्डिक प्रावधान:-


उपरोक्त लॉकडाउन आदेशों एवं दिशा-निर्देशों के उल्लंघन करते हुये पाये जाने पर संबंधित व्यक्ति के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60, भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 तथा अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों जैसे लागू हो, के अन्तर्गत कार्यवाही के भागी होंगे। जिले में कंटेन्मेंट जोन घोषित होने की दशा में शासन द्वारा सम्पूर्ण लॉकडाउन के संबंध में जारी निर्देश पूर्वानुसार प्रभावी होंगे तथा इन अतिरिक्त गतिविधियों को निष्पादित करने की अनुमति कंटेन्मेंट जोन में कदापि नहीं होगी।











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