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रायगढ़ जिले में मिडिल स्कूल किरिया, हाईस्कूल रायमेर एवं माध्यमिक शाला रक्शा में बने क्वारेंटीन सेंटर सहित 3 किलोमीटर की परिधि कंटेनमेंट व बफर जोन घोषित

जगन्नाथ बैरागी. रायगढ़, 2 जून 2020/ कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री भीम सिंह ने अन्य राज्यों से वापस आकर संस्थागत क्वारेंटाईन में रह रहे व्यक्तियों में से कुल 4 व्यक्ति के कोरोना वायरस कोविड-19 संक्रमित पाये जाने के कारण उक्त क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन एवं बफर जोन घोषित किया है।

क्वारेंटीन सेंटर मिडिल स्कूल किरिया, विकासखण्ड धरमजयगढ़ में 2 व्यक्ति के कोरोना वायरस संक्रमित पाये जाने पर क्वारेंटीन सेंटर मिडिल स्कूल किरिया, परिसर सहित 1 किलोमीटर की परिधि नान्हूपारा, कोडापारा, छिनापारा, तेन्दूटिकरा, भोलापारा, कंवरपारा को शामिल करते हुए कंटेनमेंट जोन एवं ग्राम किरिया के क्वारेंटीन सेंटर मिडिल स्कूल किरिया के 3 किलोमीटर क्षेत्र पिपरडूगरूय, सुरसराई, मेधापानी, दुलानगर, हाथीढोढहा, तन्थ्यापारा, धनबागर, करमीडांड, मछरीपारा, नदीपारा तक के क्षेत्र को बफर जोन घोषित किया है।
क्वारेंटीन सेंटर शासकीय माध्यमिक शाला रक्शा विकासखण्ड सारंगढ़ में एक व्यक्ति के कोरोना वायरस संक्रमित पाये जाने पर क्वारेंटीन सेंटर शासकीय माध्यमिक शाला रक्शा, परिसर सहित एक किलोमीटर की परिधि सड़कपारा, मंगलभवन पारा, दुर्गाचौक बस्ती, भाठापारा बस्ती, बाजारपारा को शामिल करते हुए कंटेनमेंट जोन एवं क्वारेंटीन सेन्टर शासकीय माध्यमिक शाला रक्शा परिसर के 3 किलोमीटर की परिधि ग्राम सिलादेई, सिलयारी, चनामुड़ा, चांटीपानी, मुडवाभांठा तक के क्षेत्र को शामिल करते हुए बफर जोन घोषित किया गया है।

क्वारेंटीन सेंटर हाईस्कूल रायमेर, विकासखण्ड धरमजयगढ़ में एक व्यक्ति के कोरोना वायरस संक्रमित पाये जाने पर क्वारेंटीन सेंटर क्वारेंटीन सेंटर हाईस्कूल रायमेर, परिसर सहित एक किलोमीटर की परिधि कठरापारा, मांझीपारा, सलतनिया पारा, चोट्टो पारा, बीजापानी (कपियाभौना), नदीपारा (रायमेर)डेमूपारा, कंवरबस्ती को शामिल करते हुए कंटेनमेंट जोन एवं ग्राम रायमेर के क्वारेंटीन सेंटर हाईस्कूल रायमेर परिसर के 3 किलोमीटर की परिधि फिटिंगपारा (सुपकालो), नदीपारा, मछरीपारा, (किरीया), सोनाजोरी (कमरई), डूमरनारा तक के क्षेत्र को बफर जोन घोषित किया गया है।

कंटेनमेंट जोन के अंतर्गत निम्नानुसार कार्यवाही की जाएगी:-


अत्यावश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति तथा अपरिहार्य स्वास्थ्यगत आपातकालीन परिस्थितियों को छोड़कर कंटेनमेंट जोन में जाने या आने पर पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। कंटेनमेंट क्षेत्र के निवासी बिना सक्षम अनुमति अपने घरों से बाहर किसी भी परिस्थिति में नहीं निकलेंगे। उक्त चिन्हांकित क्षेत्र में पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। उक्त क्षेत्र के सभी दुकानें, ऑफिस एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अगले आदेश तक पूर्णत: बंद रहेंगे। कंटेनमेंट जोन अंतर्गत सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यदि किसी भी प्रकार की आवश्यकता होती है उसके लिए पृथक से कलेक्टर कार्यालय द्वारा आदेश प्रसारित किये जायेंगे। प्रभारी अधिकारी द्वारा कंटेनमेंट जोन में पहुंच सेवा के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति उचित दरों पर की जाएगी। जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा संबंधित क्षेत्र में शासन के निर्देशानुसार स्वास्थ्य निगरानी, सेम्पल की जांच आदि आवश्यक व्यवस्थाएं की जाएगी।

कंटेनमेंट जोन में कार्यवाही हेतु अधिकारियों को सौंपे गये दायित्व:-


कानून, पुलिस व्यवस्था, कंटेनमेंट जोन को सील करने एवं गश्त करने आवश्यक पुलिस व्यवस्था के लिए एसडीएम धरमजयगढ़ श्री नंदकुमार चौबे एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस धरमजयगढ़ श्री सुशील नायक को प्रभारी अधिकारी बनाया गया है। इसी तरह केवल एक प्रवेश एवं निकास की व्यवस्था हेतु बेरिकेटिंग के लिए लोक निर्माण विभाग धरमजयगढ़ के अनुविभागीय अधिकारी श्री गणेश शर्मा, कंटेनमेंट जोन में सेनेटाईजेशन व्यवस्था के लिए मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायत धरमजयगढ़ श्री जे.एस.राठिया, घरों का एक्टिव सर्विलांस, स्वास्थ्य टीम के एसओपी अनुसार दवा, मास्क, पीपीई इत्यादि उपलब्ध कराने एवं बायोमेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन हेतु खण्ड चिकित्सा अधिकारी डॉ.बी.एल.भगत, उपरोक्त दर्शित क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु जनपद सीईओ धरमजयगढ़ श्री आज्ञामणी पटेल, नायब तहसीलदार धरमजयगढ़ श्री उमेश्वर सिंह बाज तथा विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी धरमजयगढ़ श्री एस.आर.भगत को प्रभारी अधिकारी बनाते हुए कंटेनमेंट जोन अंतर्गत आरोग्य सेतु एप्प का शत-प्रतिशत कवरेज के लिए दायित्व सौपा गया है।





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