news-details

बेटी की शादी में ज्यादा मेहमान बुलाना पड़ा भारी, दुल्हन के पिता पर केस दर्ज

कोरोना संक्रमण के दौर में मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही है। एक पिता को अपनी बेटी की शादी में अधिक लोगों को बुलाना भारी पड़ गया। इस तरह का जिले में यह पहला केस है। गोबरा नवापारा के शीतलापारा का यह समूचा मामला है। दुल्हन के पिता फागूराम सोनकर के खिलाफ लॉकडाउन नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में जुर्म दर्ज किया गया है। कोरोना वायरस का चेन तोड़ने शासन ने शादी समारोह के आयोजन की अनुमति भले ही दी है लेकिन वर-वधु पक्ष को समारोह मे सीमित अधिकतम 50 लोगों के शामिल होने का नियम बनाया है। इसका उल्लंघन पाए जाने पर अपराध पंजीबद्ध किया जा रहा है।

गोबरा नयापारा के पटवारी की रिपोर्ट पर दुल्हन के पिता के खिलाफ जुर्म दर्ज किया गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि गोबरा नवापारा में कोरोना के चार एक्टिव केस मिला है। जिसके कारण कंटेनमेंट जोन बनाकर बेरीकेटिंग किया गया है। जिस क्षेत्र को कंटेंनमेंट जोन घोषित किया गया है, वहीं पर 9 जून को फागुराम सोनकर की बेटी की शादी थी।

एसडीएम और सीएमओ नगर पालिका की टीम, राजस्व अमला और पुलिस बल कंटेन्टमेंट जोन का भ्रमण कर रहे थे। इस टीम ने देखा कि शीतलापारा वार्ड क्रमांक 20 में फागुराम पिता घसिया राम सोनकर द्वारा अपनी पुत्री यमुना सोनकर की शादी की जा रही है। दुर्ग निवासी चंद्रिका पिता फगुवा राम सोनकर से उसकी पुत्री की शादी हो रही थी।

दुर्ग से बाराती 15 लोग आए थे। घर में रिश्तेदार 50 लोग शामिल हुए थे। निरीक्षण के समय वैवाहिक कार्यक्रम और भोज चल रहा था। जिसमें लाकडाऊन नियमों का उलंघन करते हुए फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा था। विवाह स्थल कंटेनमेंट जोन के अंतर्गत होने के बावजूद जबरदस्ती बराती और दूसरे रिश्तेदार व पंडित, विडियोग्राफर बेरीकेट को पार करके शादी समारोह में शामिल हुए थे।

इस तरह लाकडाऊन नियमों का उल्लघन पाए जाने पर फगुराम सोनकर पिता घसिया राम सोनकर निवासी बगदेही वार्ड क्रमांक 20 गोबरा नवापारा के विरूद्ध भारतीय दण्ड सहिता की धारा 188, 269 के तहत मामला दर्ज किया गया है।




अन्य सम्बंधित खबरें