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डायवर्सन करने के मामले में एक चार्टर्ड एकाउटेंट सहित तीन लोगों ने एक महिला से की धोखाधड़ी.....420, 34 के तहत मामला दर्ज...!

रायगढ। लालच बुरी बला आज से शदियों पहले हमारे पूर्वज कह गए थे। यही बात आज सिद्ध हुवी किस तरह जमीन बिक्री करने से पहले महिला को धोखे में रखकर उसके प्रोपर्टी के दस्तावेजों में दस्तखत कराने और जमीन का डायवर्सन करने के मामले में एक चार्टर्ड एकाउटेंट सहित तीन लोगों द्वारा धोखाधडी करने का मामला सामने आया है। पीड़ित महिला की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने आज तीनों आरोपियों के खिलाफ 420, 34 के तहत अपराध कायम कर मामले को विवेचना में लिया है।

कोतवाली टीआई एस एन सिंह ने बताया कि जूटमिल थाना अंतर्गत ग्राम गढ़उमरिया निवासी श्रीमती राधा बाई का उर्दना के समीप जमीन था. बताया जाता है कि पारिवारिक कारणों के कारण महिला को पैसों की सख्त दरकार पडी जिसपर उसने अपनी जमीन का बेचने का मन बना लिया। तब लैलूंगा निवासी आनद राम राठिया ने उक्त ज़मीन को खरीदने के लिए अपनी इच्छा जताई और दोनो के बीच जमीन खरीदी बिक्री की बात चली।

पुलिस ने बताया कि बताया कि दोनों के मध्य उक्त जमीन का सौदा 30 लाख रुपये में तय हुआ किन्तु जमीन बिक्री करने से पहले आनंद राम राठिया के साथ मिल कर रायगढ निवासी सुनील अग्रवाल सीए और संजय अग्रवाल ने महिला को धोखे में रख कर उसके प्रापर्टी के कागजातों में दस्तखत करा लिया और गुपचुप तरीके से ज़मीन का डायवर्सन भी करा लिया । आनंद राम राठिया की ओर से महिला राधा बाई को जमीन बिक्री के बदले तो 30 लाख रुपये दिये किन्तु बाद में जमीन का डायवर्सन होने के बाद उस जमीन की कीमत 3 करोड 47 लाख रुपये तक पहुंच गई।

इस बीच जब इस जमीन बिक्री की जानकारी आयकर विभाग को लगी तो उन्होंने इस पूरे प्रकरण की जाच की और फिर इनकम टैक्स आफिस की ओर से राधा बाई को आय की जानकारी छिपाने के आरोप में 2 करोड रुपये का जुर्माना ठोक दिया । तब कहीं जाकर पीडित महिला को अपने साथ हुए धोखाधडी के मामले का पता चला । इसको लेकर महिला ने आनंद राम सहित सुनील अग्रवाल सीए व संजय से कई वार संपर्क किया किन्तु उन्होंने महिला को फिर से गुमराह करने का प्रयास करने लगे।

इससे क्षुब्ध होकर अंतत: पीडित महिला ने कोतवाली थाने में अपने साथ हुए धोखाधडी की रिपोर्ट दर्ज करायी। टीआई श्री सिंह ने बताया कि इस मामले में सुनील अग्रवाल सीए, संजय अग्रवाल व लैलूंगा निवासी आनंद राम राठिया के खिलाफ भादवि की धारा 420, 34 के तहत अपराध कायम कर मामले को विवेचना में लिया है ।





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