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अवैध शराब के ख़िलाफ सरायपाली पुलिस की कार्यवाही

सरायपाली पुलिस ने ग्राम लिमउगुड़ा में 05 लीटर,  ग्राम बोंदा में 04 लीटर तथा ग्राम गिरसा में 20 हाथ भट्ठी महुआ शराब जप्त कर मामला दर्ज किया गया है.

पुलिस ने बताया कि 22 जून को मुखबीर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति पैदल ग्राम लिमउगुड़ा से जम्हारी की ओर एक सफेद प्लास्टिक के थैला में शराब रखकर जा रहा है. जिसपर पुलिस की टीम को लिमऊगुड़ा से जम्हारी जाने के रास्ता में एक व्यक्ति मिला. जिसे रोककर पुछताछ करने पर अपना नाम सदानंद चैहान पिता स्व. कृपाराम चैहान 30 वर्ष सा. लिमऊगुड़ा का रहने वाला बताया. पुलिस ने बताया कि आरोपी सदानंद चैहान के कब्जे से 05 लीटर महुआ शराब कीमत 350 रूपय को जप्त कर आबकारी एक्ट 34(1) के तहत कार्यवाही किया गया.

तथा सारंगढ रोड़ में एक व्यक्ति प्राथमिक शाला बोंदा स्कुल के बगल कच्चा रास्ता में एक व्यक्ति को घेराबंदी कर पकड़ा गया नाम पूछने पर एक व्यक्ति ने अपना नाम वासुदेव निषाद उम्र 47 वर्ष सा. दर्राभांठा (ठेंगाडीपा) थाना सरायपाली जिला महा. का रहने वाला बताया. पुलिस ने बताया कि उसके पास से एक पीले रंग के प्लास्टिक जरीकेन में करीब 4 लीटर हाथ भट्ठी निर्मित महुआ शराब को जप्त कर 34(1) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही किया है.

इसी तरह 20 जून 2020 को पुलिस की टीम ग्राम बोंदा की ओर रवाना हुआ था कि ग्राम गिरसा की ओर से दो व्यक्ति एक मोटर सायकल में शराब परिवहन कर लाने की सूचना पर पुलिस मुखबीर के बताये हुये स्थान पर पहुंचकर घेराबंदी कर दो आरोपी को पकड़ा. आरोपी मोटर सायकल चालक द्वारा अपना नाम लोचन प्रसाद पटेल पिता कमलचंद पटेल उम्र 32 वर्ष एवं वाहन के पीछे बैठे व्यक्ति अपना नाम बरत राम बंछोर पिता स्व0 कपुरचंद बंछोर उम्र 55 साल साकिनान दर्राभाठा का रहने वाले बताये.

पुलिस ने बताया कि आरोपीयों के कब्जे से एक सफेद बोरी के अंदर रखे सफेद प्लास्टिक झिल्ली में भरा हाथ भट्ठी महुआ शराब 20 लीटर कीमती 2000 रूपये एवं मोटर सायकल हीरो होण्डा कीमत 20,000 रूपये जप्त कर धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही किया गया.




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