अब जिले में बिना मास्क के नहीं मिलेगा सामान कलेक्टर ने जारी ... - CG Sandesh

अब जिले में बिना मास्क के नहीं मिलेगा सामान कलेक्टर ने जारी किया आदेश...

कलेक्टर भीम सिंह ने सोमवार को शहर के व्यापारी प्रतिनिधियों की बैठक लेकर कोरोना संक्रमण की रोकथाम और बचाव के लिए सावधानी बरतने वाले नियम का कड़ाई से पालन कराए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने व्यापारिक प्रतिनिधियों से कहा है की अपने दुकान में बैठते समय आप स्वयं भी मास्क पहने और आपके दुकानों से आने वाले ग्राहक यदि बिना मास्क के आता है तो उसे सामान नहीं दें और दुकान के बाहर मास्क नहीं सामान नहीं का बोर्ड अवश्य लगाएं तथा दुकान के बाहर रस्सी अथवा तार की सीमा बांधकर ग्राहक से दूरी बनाए रखें। कोरोना संक्रमण से बचाव का यह प्रभावी तरीका है। नियमों का पालन करने से आप स्वयं अपनी सुरक्षा करें और आपके परिवार के सदस्य तथा पूरा समाज सुरक्षित रहेगा।

वर्तमान में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए अभियान में एक छोटी सी लापरवाही अत्यंत घातक सिद्ध होगी। एक बार नियंत्रण से बाहर निकलने पर इस पर कोरोना महामारी पर काबू पाना असंभव हो जाएगा। कलेक्टर सिंह ने कहा कि कीरोन के विरुद्ध लड़ाई में प्रशासन स्तर पर बहुत से प्रयास किए जा रहे हैं। जिसमें बाहर से आने वाले व्यक्तियों को 14 दिन तक होम क्वॉरेंटाइन में रहना अनिवार्य है इन व्यक्तियों की निगरानी नगर निगम स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों द्वारा की जा रही है साथ ही मोबाइल ऐप के माध्यम से भी निगरानी की जा रही है जो व्यक्ति होम क्वॉरेंटाइन का उलघन कर रहे है उनके विरुद्ध एफ आई आर भी दर्ज किया जा रहा है। कलेक्टर सिंह ने व्यापारी प्रतिनिधियों से कहा कि अपनी समस्याये और सुझाव चेंबर ऑफ कॉमर्स के माध्यम से रख सकते है। प्रशासन उन सुझावों पर विचार करेगा। बैठक में निगम आयुक्त आसुतोष पाण्डे सहित व्यपारिक प्रतिष्ठानों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।


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