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इस महीने के आखिरी 3 दिनों में नहीं किये ये काम तो भरना पड़ेगा भारी जुर्माना

कोरोना काल और लॉकडाउन के बीच वित्त वर्ष में होने वाले सभी चीजे जैसे टैक्स रिटर्न, टैक्स में छूट के लिए निवेश जैसी सभी चीजों की तारीखों को आगे बढा दिया गया था। सरकार ने पहले इनकी आखिरी तारीख 30 जून रखी थी। जिसे बाद में बढाकर 31 जुलाई कर दिया गया था, लेकिन अगर आप ने अभी तक भी इनकम टैक्स फाइल करने के साथ ही इसमें छूट पाने के लिए निवेश नहीं किया है तो जल्द कर दें। अन्यथा तीन दिन बाद आप पर इसके लिए जुर्माना लग सकता है।

इसकी वजह सरकार द्वारा रिटर्न भरने की तारीखों को अब आगे नहीं बढाया जाएगा। साथ ही आप को इसके एवज में भारी भरकम जुर्माना भरना पड सकता है। इन चीजों की आखिरी तारीख है 31 जुलाई दरअसल, वित्त वर्ष में 31 मार्च तक फाइल होने वाले इनकम टैक्स से लेकर निवेश की तारीखों को इस बार कोरोना और लॉकडाउन के चलते आगे बढा दिया गया था। सरकार ने टैक्स भरने से लेकर इससे छूट पाने के लिए निवेश की आखिरी तारीख 31 जुलाई की थी। इस तारीख को आने में अब सिर्फ 3 दिन बाकी हैं। ऐसे में अगर आप ने भी यह काम नहीं है तो जल्द से जल्द कर दें। इसकी वजह इस बार तारीखों को आगे नहीं बढाया जाएगा। इतना ही नहीं सरकार जुर्माना भी लगा सकती है।

80सी और 80डी के तहत टैक्स में छूट पाने के लिए करें निवेश इनकम टैक्स में छूट पाने के लिए पीपीएफ, सुकन्या समृद्धी योजना समेत अन्य छोटी निवेश स्कीम में निवेश करने पर सेक्शन 80सी और 80डी के तहत टैक्स सेविंग के तहत इनकम टैक्स में छूट दी जाती है, लेकिन इस इन्वेस्टमेंट की आखिरी तारीख (Last date of investment and tax saving) 31 जुलाई ही रखी गई है। अगर कोई इस तारीख के बाद निवेश करता है तो उस पर जुर्माना लगने के साथ ही इनकम टैक्स में किसी तरह की छूट नहीं मिल सकेगी।

इनकम टैक्स फाइल करने की भी है आखिरी तारीख अगर आप ने अब तक वित्त वर्ष 2018-19 के लिए ओरिजिनल या रिवाइज इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नही किया है तो इसे अगले 3 दिन के अंदर कर दें। इसकी वजह टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख (Last date to file ITR) 31 जुलाई 2020 है। इसे सरकार ने 30 जून से बढाकर 31 जुलाई कर दिया था, लेकिन अब इस तारीख के आगे बढने की कोई संभावना नहीं है। ऐसे में इसे तुरंत फाइल कर दें।





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