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पटवारी द्वारा सत्यापित होने के पश्चात ही जानकारी को ऑनलाईन दर्ज करेंगी समितियां....समर्थन मूल्य पर धान व मक्का विक्रय हेतु 17 अगस्त से 31 अक्टूबर तक होगा नवीन किसानों का पंजीयन--कलेक्टर भीम सिंह

समितियों में किसानों के पंजीकरण के समय सही व पटवारी द्वारा सत्यापित जानकारी ही प्रविष्ट की जानी है। यदि किसी के द्वारा उक्त कार्य में लापरवाही करने या गलत जानकारी प्रस्तुत करने अथवा उसके एन्ट्री करना पाया जाता है तो उसके विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी। उक्त बातें कलेक्टर श्री भीम सिंह ने आज कलेक्टोरेट परिसर स्थित सृजन सभाकक्ष में सहकारी समिति प्रबंधकों की खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में समर्थन मूल्य पर खरीदी के संबंध में आयोजित बैठक के दौरान कही। उन्होंने आगे कहा कि राजस्व विभाग द्वारा गिरदावरी की रिपोर्ट तैयार की जा रही है। समितियों को किसानों की सूची देनी होगी, जिसे पटवारी सत्यापित कर समितियों को ऑनलाईन प्रविष्टी के लिए देंगे। समिति प्रबंधकों को सुनिश्चित करना होगा कि पटवारी द्वारा प्रस्तुत जानकारी के आधार पर ही ऑनलाईन एन्ट्री की जाये।


कलेक्टर श्री सिंह ने तकनीकी समस्याओं के चलते जीरो शार्टेज नहीं हुये समिति प्रबंधकों को भी एक सप्ताह के भीतर इसे पूर्ण करने के निर्देश दिये है इसके बाद भी जिन समितियों के द्वारा जीरो शार्टेज नहीं किया जाता है उनके विरूद्ध कार्यवाही करने के लिये उप पंजीयक सहकारिता को निर्देशित किया। उन्होंने प्रत्येक समिति में एक राजस्व अधिकारी को नोडल बनाने के निर्देश भी दिये। बैठक में समिति प्रबंधकों को खरीफ वर्ष 2020-21 में ऑनलाईन एन्ट्री के लिये तैयार सोसायटी मॉड्युल के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इस दौरान एडीएम श्री राजेन्द्र कटारा, समस्त एसडीएम, तहसीलदार व नायब तहसीलदार, सहकारिता व खाद्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।


उल्लेखनीय है कि खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में समर्थन मूल्य पर धान व मक्का विक्रय हेतु किसानों का पंजीकरण एवं पूर्व से पंजीकृत किसानों के जानकारी का अद्यतीकरण 17 अगस्त 2020 से 31 अक्टूबर 2020 तक किया जा रहा है। गत खरीफ वर्ष में जिन किसानों ने पंजीयन नहीं करवाया था किन्तु इस वर्ष धान अथवा मक्का समर्थन मूल्य पर विक्रय करने के इच्छुक है ऐसे नवीन किसानों का तहसीलदार के माध्यम से पंजीयन किया जायेगा। नये पंजीयन हेतु किसान द्वारा समिति से आवेदन प्राप्त कर उसे भरकर संबंधित दस्तावेजों के साथ तहसील कार्यालय में जमा करना होगा। आवेदन में उल्लेखित भूमि एवं फसल के रकबे एवं खसरे का पटवारी द्वारा राजस्व रिकार्ड एवं भूईयां के आधार पर सत्यापन पश्चात नवीन किसान का पंजीयन किया जायेगा। इसी प्रकार गत वर्ष 2019-20 में पंजीकृत किसान किसी कारण से पंजीयन में संशोधन कराना चाहता है तो संबंधित समिति के माध्यम से संशोधन करने की व्यवस्था प्रदान की जाएगी। इस दौरान पंजीकृत किसान की दर्ज भूमि एवं फसल रकबे का सत्यापन संबंधित पटवारी द्वारा राजस्व रिकार्ड व भूईयां डाटाबेस के आधार पर तैयार कर समिति को देगा। पटवारी द्वारा सत्यापित अद्यतन सूची के आधार पर समिति में डेटा एन्ट्री की जाएगी।




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