पिथौरा निवेश क्षेत्र के लिए विकास योजना का प्रारूप प्रदर्शनी 28 अगस्त से
पिथौरा निवेश क्षेत्र के लिए विकास योजना का प्रारूप छत्तीसगढ़ नगर तथा
ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 18 की उपधारा (1)
के उपबन्धों के अनुसार प्रकाशन किया जा रहा है। नगर तथा ग्राम निवेश के
सहायक संचालक ने बताया कि जिसकी एक प्रति मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर
पंचायत, पिथौरा, कलेक्टर कार्यालय और नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय
कार्यालय महासमुन्द के कार्यालयों में कार्यालयीन समय के दौरान निरीक्षण के
लिए उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि 28 अगस्त 2020 से कार्यालय नगर पंचायत
के हॉल,कमरा में प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। प्रारूप विकास योजना की
प्रति प्रदर्शनी स्थल पर शुल्क अदायगी करने पर प्रदाय होगी।
पिथौरा
विकास योजना (प्रारूप) 2031 भूमि उपयोग के संबंध म विभाग द्वारा उक्त
दर्शित तीनों कार्यालयों में 28 अगस्त 2020 से 30 दिनों तक कार्यालयीन
दिवस में लिखित रूप से आपत्ति अथवा सुझाव प्राप्त किए जाएंगें। जिसमें
आवेदन पत्र के साथ संबंधित भूमि का बी-1, पी-2, खसरा नक्शा एवं अन्य भूमि
स्वामित्व संबंधी दस्तावेज संलग्न किया जाना आवश्यक है व प्राप्त
आपत्ति-सुझाव पर कलेक्टर, विकास योजना समिति द्वारा विचार किया जाएगा।
निवेश क्षेत्र सीमा में सम्मिलित ग्राम में पिथौरा, नवापारा खुर्द, लहरौद,
मुड़ीपार, पोटापारा, गड़बेड़ा, परसापाली, डिघेपुर, लाखागढ़, राजासेवैयाखुर्द,
अर्जुनी, सरकड़ा, अरंड, डोंगरीपाली, जंघोरा, खुटेरी, कौहाकुड़ा, बरतूंगा एवं
सवैयाकला शामिल है। इसी प्रकार नगर पंचायत सीमा में पिथौरा एवं ग्राम
पंचायत सीमा में सम्मिलित ग्राम नवापारा खुर्द, लहरौद, मुड़ीपार, पोटापारा,
गड़बेड़ा, परसापाली, डिघेपुर, लाखागढ़, राजासेवैयाखुर्द, अर्जुनी, सरकड़ा,
अरंड, डोंगरीपाली, जंघोरा, खुटेरी, कौहाकुड़ा, बरतूंगा, सेवैयाकला शामिल है।