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पिथौरा नगर निवेश क्षेत्र के लिए प्रारूप का प्रकाशन का हुआ प्रस्तुतिकरण

महासमुंद जिले के पिथौरा तहसील  के टाउन हाॅल मे आज ं छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 18 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार पिथौरा विकास योजना (प्रारूप) 2031 का प्रकाशन कार्य संबंधी प्रारूप का प्रस्तुतिकरण समिति सदस्यों व जनप्रतिनिधियों के समक्ष किया गया। समिति के संयोजक सूर्यभान सिंह ठाकुर उपसंचालक नगर तथा ग्राम निवेश क्षेत्रीय कार्यालय राजनांदगंाव द्वारा किया गया। जिसमें विकास योजना में प्रस्तावित आवासीय, वाणिज्यिक, सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक, औद्योगिक, यातायात एवं आमोद-प्रमोद हेतु आरक्षित क्षेत्रफल एवं प्रस्तावित स्थल के संबंध मंे जानकारी दिया जाकर चर्चा की गई। बैठक में समिति के निम्न सदस्य/जनप्रतिनिधि अध्यक्ष, जनपद पंचायत-महासमुन्द, अध्यक्ष, नगर पंचायत-पिथौरा, विधायक प्रतिनिधि, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) पिथौरा, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत-पिथौरा, निवेश क्षेत्र से संबंधित ग्राम पंचायतों के सरपंच, प्र. सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश एवं  क्षेत्रीय कार्यालय महासमुन्द के कर्मचारी गण उपस्थित हुए।




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