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उमा तोमर बाल कल्याण समिति के सदस्य चयन होने एवं कार्य करने हेतु पात्र नहीं पायी गयी, बाल कल्याण समिति, रायगढ़ की सदस्यता, तत्काल प्रभाव से समाप्त....

राज्य शासन द्वारा कलेक्टर रायगढ़ द्वारा अनुमोदित प्रतिवेदन के आधार पर उमा तोमर सदस्य बाल कल्याण समिति, रायगढ़ की सदस्यता को तत्काल प्रभाव से समाप्त किया गया है।
ज्ञात हो कि राज्य स्तरीय चयन समिति की अनुशंसा अनुसार किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण)अधिनियम 2015 की धारा 27 की उप धारा 1 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये नियम/शर्तो के अध्ययीन श्रीमती उमा तोमर को बाल कल्याण समिति रायगढ़ में सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था।

उमा तोमर सदस्य बाल कल्याण समिति रायगढ़ के विरूद्ध प्राप्त शिकायत के आधार पर शिकायत जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास रायगढ़ द्वारा जांच की गई। जांच अधिकारी के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण)अधिनियम 2015 की धारा 27 (4)के अनुसार किसी व्यक्ति को समिति सदस्य के रूप में तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक ऐसा व्यक्ति कम से कम 7 वर्ष तक बालको से संबंधित स्वास्थ्य, शिक्षा या कल्याण संबंधी कार्यकलापों में सक्रिय रूप से अंतर्वलित न हो। या बाल मनोविज्ञान या मनोरोग विज्ञान या विधि या सामाजिक कार्य या समाज विज्ञान अथवा मानव विकास में डिग्री के साथ व्यवसायरत व्यवसायी न हो।

उक्त अर्हताओं के अनुसार उमा तोमर समिति के सदस्य जैसे महत्वपूर्ण पद पर चयन होने एवं कार्य करने हेतु पात्र नहीं पायी गई। जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग रायगढ़ द्वारा की गई जांच पर कलेक्टर रायगढ़ द्वारा अनुमोदित जांच प्रतिवेदन के अनुसार श्रीमती उमा तोमर बाल कल्याण समिति रायगढ़ के संबंध मेें की गई शिकायत सही पायी गई है।




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