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काला हिरण शिकार मामले में जोधपुर कोर्ट का आदेश- 28 सितंबर को पेश हों सलमान खान

जोधपुर जिला कोर्ट में लंबित सलमान खान के 22 साल पुराने काले हिरण शिकार और आर्म्स एक्ट मामले में सोमवार को सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान सलमान खान के वकील हस्तीमल सारस्वत जबकि सरकार की ओर से पीपी मगाराम कोर्ट में मौजूद रहे. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि इस मामले में 28 सितंबर से इस बहस शुरू होनी है. इसके लिए मामले से जुड़े मुख्य आरोपी यानि सलमान खान को कोर्ट में पेश होने आदेश दिए हैं.

इससे पहले, काला हिरण शिकार मामले जुड़े एक अन्य मामले में कोर्ट से सलमान खान को राहत मिल गई है. सलमान खान पर आरोप था कि 1998 के काले हिरण शिकार मामले के दौरान उन्होंने अपने हथियार का लाइसेंस गुम हो जाने का झूठा शपथ पत्र दायर किया था. इसी मामले में कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाते हुए सलमान पर एक अन्य केस चलाने से इंकार कर दिया है.

आपको बता दें कि 5 अप्रैल 2018 को निचली अदालत ने 1998 के काला हिरण शिकार मामले में सलमान खान को दोषी करार देते हुए 5 साल की सजा सुनाई थी और 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया था. इस अदालत ने इस मामले में सहआरोपी रहे एक्टर सैफ अली खान, नीलम, सोनाली और तब्बू को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया था.

क्या है पूरा मामला 19 साल पहले सितंबर 1998 में सलमान खान जोधपुर में फिल्म 'हम साथ साथ हैं' की शूटिंग कर रहे थे. इसी दौरान सलमान खान फिल्म में सहयोगी कलाकारों सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, तब्बू और नीलम के आरोप है. फिल्मी सितारों ने संरक्षित काले हिरण का शिकार किया. शिकार की तारीख 27 सितंबर, 28 सितंबर, 01 अक्टूबर और 02 अक्टूबर बताई गई. साथी कलाकारों पर सलमान को शिकार के लिए उकसाने का आरोप लगा.

सीजेएम ग्रामीण कोर्ट जोधपुर ने कांकणी हिरण शिकार में सलमान खान को दोषी करार दिया गया है. अन्य सितारों को दोषमुक्त करते हुए बरी कर दिया था. यह दर्ज हुए थे मुकदमे- शिकार मामले में सलमान पर चार केस दर्ज हुए. मथानिया और भवाद में दो चिंकारा के शिकार के लिए दो अलग-अलग मामले. वही कांकाणी में काले हिरण का शिकार पर, जिसमें जोधपुर अदालत ने सलमान को दोषी करार दिया है. लाइसेंस खत्म होने के बाद भी .32 और .22 बोर की रायफल रखने का. चौथा मामला आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज किया गया. इसमे भी सलमान खान को कोर्ट ने बरी कर दिया.

 





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