कल से खुल रहा है जिला रायगढ़ के शहरी परिक्षेत्र.... जानें अब कब से कब तक कौन सी दुकानें खुलेंगी ? दुकान खुलने व बन्द होने का नया समय हुआ निर्धारित ....
रायगढ़ नगरीय निकायों के 1 सप्ताह का लॉक डाउन आज समाप्त हो जाएगा। जिला प्रशासन ने कई शर्तों के साथ बाजार खोलने की अनुमति दी है।
देखें प्रमुख बाते:-
सभी क्लब रिसोर्ट व डिस्कॉथीक बंद रहेंगे।
देखें प्रमुख बाते:-
सभी दुकानदार/ विक्रेता स्वयं अनिवार्य रूप से मास्क पहनकर विक्रय करेंगे तथा बिना मास्क पहने किसी भी ग्राहक को यदि कोई सामग्री विक्रय किया जाता है तो दोनों स्थिति में दुकानदार विक्रेता को रुपय 1000 अर्थदंड अर्पित किया जाए हम दुकान 1 सप्ताह के लिए सील किया जाएगा
सभी दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा एक 1 मीटर की दूरी पर गोला लगाना अनिवार्य है। न्यूज़पेपर हाकर और दूध वाले सुबह 6:00 से 9:00 और शाम को पाच बजे से 7:00 बजे तक दूध/पेपर का वितरण कर सकते हैं।
सब्जी विक्रय प्रतिदिन प्रातः 6:00 बजे से 11:00 बजे तक सशर्त अनुमति होगी किंतु झुंड में नहीं रहेंगे सब्जी विक्रेता स्वयं एवं उनके ग्राहक बिना मास के के पास जाएंगे तो सब्जी विक्रेता को अर्थदंड आरोपित करते हुए सर जी विक्रय से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।
मिल्क पार्लर / दूध डेयरी का संचालन प्रतिदिन सफलता 6:00 बजे से प्रातः 9:00 बजे तक और शाम 5:00 बजे से लेकर रात्रि 7:00 बजे तक की जा सकेगी।
रेस्टोरेंट होटल से होम डिलीवरी का अनुमति रात्रि 10:00 बजे तक होगी टेकअवे की अनुमति नहीं होगी।सभी विद्यालय शैक्षणिक/ट्रेनिंग/कोचिंग संस्थान इत्यादि बंद रहेंगे परंतु ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग की जा सकेगी।
घर पर जाकर दूध बांटने वाले दुग्ध विक्रेता व न्यूज़ पेपर हाकर को प्रतिदिन प्रातः 6:00 से 9:00 बजे तक शाम 5:00 बजे से प्रातः 7:00 बजे तक अनुमति होगी।
अस्पताल परिसर के दवाई दुकाने 24 घंटे संचालित की जा सकेगी किंतु अन्य स्थानों पर स्थित सभी दवाई दुकान में प्रतिदिन प्रातः 7:00 से शाम 7:00 बजे तक संचालित की जा सकेगी।सभी क्लब रिसोर्ट व डिस्कॉथीक बंद रहेंगे।
संपूर्ण रायगढ़ जिला में अनुमति प्राप्त समस्त प्रकार की गतिविधियों का संचालन प्रातः 10:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक सप्ताह में दिन रविवार को छोड़कर एवं जिला प्रशासन द्वारा समय समय पर घोषित कंटेनमेंट जोन को छोड़कर सोशल डिस्टेंसिंग फिजिकल डिस्टेंशिंग का पालन करते हुए मास्क करने के निर्देश जांच की जा सकेगी।
उल्लेखित नगरी क्षेत्र में सार्वजनिक परिवहन जयान तथा यात्री बस, निजी बसें, टैक्सी ऑटो रिक्शा, रिक्शा, रिक्शा आदि की सेवाएं सशक्त संचालित की जा सकेगी।
कोरोना नियंत्रण हेतु कांटेक्ट ट्रेसिंग के स्वेच्छीक रूप से ही पास का उपयोग किया जा सकेगा ताकि ट्रैवल हिस्ट्री का रिकॉर्ड उपलब्ध रहें एवं संभावित मरीजों की समय पर पहचान की जा सके।
इस हेतु आवागमन करने वाले समस्त यात्री निवास का सुरक्षित रूप से उपयोग करें। आवागमन स्थलों जैसे एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन अंतरराज्यीय जांच चौकी इत्यादि पर बिना ईपास आवागमन करने वाली यात्री कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग के उद्देश्य से ई पास आवेदन करने के उपरांत ही आगे यात्रा करें।
अन्य राज्यों से प्रवास करने पर पुलिस विभाग व स्वास्थ्य विभाग को अनिवार्य रूप से सूचना देंगे तथा होम क्वॉरेंटाइन के नियमों का पालन करेंगे होम क्वॉरेंटाइन का नियम तोड़ने पर एफ आई आर दर्ज करने की कार्यवाही की जाएगी।
सभी कार्यालय प्रमुख अपने कार्यालय परिसर से फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क का उपयोग एवं समय समय पर हाथ धोने , सैनिटाइज करने हेतु आवश्यक व्यवस्था अनिवार्यत: सुनिश्चित करेंगे। यदि कार्यालय में इस आदेश की अवहेलना पाई जाती है तो संबंधित कार्यालय प्रमुख तो इसके लिए उत्तरदायी माना जावेगा तथा फ्लाइंग स्क्वायड तथा संबंधित इंसीडेंट कमांडर उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी अर्थदंड आरोपित कर सकेंगे अर्थदंड की कटौती वेतन से भी की जा सकेगी।
छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग यदि सूचना अनुसार दिनांक 17-09-2020 द्वारा कोविड-19 के रोकथाम एवं नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किए जाने की दशा में महामारी रोग अधिनियम 5897 के अधीन निर्मित विनियम के तहत इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 10920/ कोरोना सेल/ न्या. लि./2020 रायगढ़ दिनांक 19 साथ 2020 द्वारा निम्नानुसार जुर्माना अनिरुद्ध करने हेतु नायब तहसीलदार एवं उच्च अधिकारी पुलिस विभाग के सहायक उप निरीक्षक एवं उच्च अधिकारी नगर प्रशासन विभाग के राजस्व निरीक्षक एवं उच्च अधिकारी खाद्य विभाग फिर खाद्य कैंप उच्च अधिकारी कृषि उपज मंडी के मंडी स्पेक्टर एवं उच्च अधिकारी तथा पंचायत रंग ग्रामीण विभाग के पंचायत सचिव अधिकारी को आदेशित किया गया है।
सार्वजनिक स्थलों में मांस के फेस कवर नहीं पहनने की स्थिति में ₹100
होम क्वॉरेंटाइन के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किए जाने की स्थिति में ₹1000
सार्वजनिक स्थलों पर थूकने हुए पाए जाने की स्थिति में ₹100
दुकानों व्यवसायिक संस्थानों के मालिकों द्वारा डिस्टेंस इन फिजिकल डिस्टेंसिंग को लंदन के जाने की स्थिति में ₹200 उपरोक्त दिशानिर्देशों का उल्लंघन के जाने की स्थिति में संबंधित अधिकारी कर्मचारी अर्थदंड वसूली की कार्यवाही करेंगे।
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