बसना पुलिस ने जप्त की 18 लीटर महुआ शराब. - CG Sandesh

बसना पुलिस ने जप्त की 18 लीटर महुआ शराब.

बसना पुलिस ने 2 अक्टूबर 2020 ग्राम बरोली में मुखबिर की सूचना पर आरोपी हेमसागर कैवर्त पिता गर्जन कैवर्त उम्र 33 साल साकिन बरोली के कब्जे से एक पांच लीटर वाली सफेद रंग की प्लास्टिक जरीकेन में करीब 04 लीटर हाथ भठ्ठी निर्मित महुआ शराब जप्त किया है. पुलिस ने बताया कि ग्राम बरोली का हेमसागर कैवर्त अपने बाड़ी में अवैध रूप से बिक्री करने हेतु महुआ शराब रखा था. जिसकी सुचना पर हेमसागर कैवर्त के घर बाड़ी पहूंचकर हेमसागर कैवर्त को तलब कर अवैध महुआ शराब रखने के संबंध में पुछताछ करने पर अपने बाड़ी के कोना में घासफुस में छुपाकर रखे एक पांच लीटर वाली सफेद रंग की प्लास्टिक जरीकेन में करीब 04 लीटर हाथ भठ्ठी निर्मित महुआ शराब को निकाल कर पेश किया. जिसे जप्त कर आरोपी का कृत्य अपराध धारा 34(A) आबकारी एक्ट का अपराध घटित करना पाये जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया गया है.

वहीं अखराभाठा टुकडा बस्ती की ओर से एक व्यक्ति मो0सा0 में अवैध रूप से महुआ शराब लेकर आ रहा है कि सुचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर अखराभा तिराहा के पास एक व्यक्ति काले रंग की मो0सा0 स्प्लेण्डर क्र0 CG 04 ZK 6477 में पकड़ा है. जिसका नाम रामेश्वर पिता बेदसिंग सिदार उम्र 52 साल आदर्श नगर वार्ड नं. 14 बसना का निवासी बताया गया है. पुलिस ने बताया कि मो0सा0 को चेक करने पर मो0सा0 के पीछे एक युरिया बोरी के थैला में पांच लीटर पीले रंग की प्लास्टिक जरकीन में 05 लीटर महुआ देशी कच्ची शराब एवं हरे रंग की दो लीटर वाली प्लास्टिक बाटल में 02 लीटर महुआ देशी कच्ची शराब कुल 07 लीटर शराब कीमती 1400/- रूपये पाया गया. जिस पर अवैध शराब एवं एक काले रंग की मो0सा0 क्र0 CG 04 ZK 6477 कीमती 15000 रूपये जुमला कीमती 16400 रूपये को जप्त कर आरोपी के विरूध्द अपराध धारा 34 (2) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही किया गया है.

इसके अलावा पुलिस ने बिना नंबर स्प्लेण्डर पर दो व्यक्ति को महुआ शराब लेकर आने की सुचना पर मो0सा0 में रखे थैले के साथ पकड़कर नवीन बंजारा तथा राजकुमार के कब्जे से प्लास्टिक जरीकेन में 05 लीटर तथा 02 लीटर डिब्बा में 02 लीटर महुआ शराब कुल 07 लीटर कीमती 1400/- रूपये , एक बिना नंबर मो0सा0 स्प्लेण्डर कीमती 20000 रूपये जुमला कीमती 21400 रूपये को जप्त कर आरोपी राजकुमार बंजारा ,नवीन नायक को गिरप्तार कर अपराध धारा 34 (2) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही किया गया है.



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