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सुनहनी फ्यूल पम्प तेन्दूकोना धोखाधड़ी प्रकरण के फरार मुख्य सरगना गिरफ्तार, जिला बिलासपुर, रायपुर, बरगड़ ओड़िशा पेट्रोल पम्प में भी दे चुके है घटना को अंजाम, हजारो लीटर डीजल की कर चुंके है हेराफेरी.

स्वयं को कंट्रक्शन कम्पनी का कर्मचारी बताकर करते थे डीजल का धोखाधड़ी।

पेट्रोल पम्प के कर्मचारियों को विश्वास में लेकर करते थे धोखाधड़ी।

थाना तेन्दूकोना क्षेत्रांतर्गत सुनहनी फ्यूल पम्प में दिनांक 10.09.20 को 710 ली0 डीजल की धोखाधड़ी करने की घटना घटित हुआ था। जिसपर प्रार्थी योगेन्द्र कुमार साहू सुनहनी फ्यूल पम्प सा0 तेन्दूकोना के रिपोर्ट पर थाना तेन्दूकोना में अप0क्र0 69/20 धारा 420,34 भावदि का अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया था।

आरोपी पतासाजी के दौरान घटना में सम्मिलित आरोपी चरणजीत सिंह पिता बहादूर सिंह पंजाबी उम्र 32 वर्ष सा0 फिरोजपुर, कोटला थाना संदौर जिला संगरूर पंजाब एवं सीताराम पटेल उर्फ गुड्डु पिता लालाराम पटेल उम्र 24 वर्ष सा. नयापारा कला थाना पिथौरा को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 01 नग ट्रेक्टर व ट्राली, 680 लीटर डीजल कीमती 6,55,000 जप्त कर जेल दाखिल किया गया था। घटना के मुख्य दो अज्ञात आरोपी फरार हो गये थें।

पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल कुमार ठाकुर ने घटना की गंभीरता को देखते हुये फरार आरोपी को पकड़ने हेतु जिला सायबर सेल व थाना तेन्दूकोना को निर्देशित किया था. सायबर सेल की टीम को आरोपी पतासाजी दौरान मुखबीर से सूचना मिली की सुनहनी फ्यूल पम्प डीजल धोखाधड़ी घटना मुख्य संदेही राजकुमार उर्फ साहू सा. गढ़फुलझर हाल खम्हारडीह सतनाम चैक रायपुर एवं अविनाश दास मानिकपुरी सा. डुमरपाली थाना बसना हाल शांतिनगर रायपुर का होना व घटना कर रायपुर, ओड़िशा, बिलासपुर, नागपुर ओर छिपछिप कर रहना पता चला.

सायबर सेल की टीम संभावित स्थाना पर मुखबीर लगाकर आरोपियों का होन व आने-जाने पर नजर रखी जा रही थी कि मुखबीर से पता चलाता की दो संदेही आरोपी दिनांक 06.10.20 को एच0एफ0 डिलक्स मोटर सायकल क्रमांक सीजी 06 जी0आर0 1974 से बसना से पिथौरा की ओर आ रह है. टीम द्वारा मुखबीर सूचना पर त्वरित कार्यवाही कर नाकेबंदी की गई. जहाँ मुखबीर के निशानदेही पर उक्त दोनो संदेहिओ को पिथौरा पेट्रोल पम्प के पास पकड़ा.

जिनसे पर अपना नाम

1. राजकुमार उर्फ साहू पिता महेन्द्र साहू उम्र 33 वर्ष सा. गढ़फुलझर बसना हाल खम्हारडीह सतनाम चैक रायपुर

2. अविनाश दास मानिकपुरी पिता साहनी दास मानिकपुरी उम्र 20 वर्ष सा. डुमरपाली थाना बसना हाल शांतिनगर रायपुर का निवासी होना बताया।

आरोपियों से पूछताछ पर पता चला कि दिनांक 09.09.20 को आरोपियों ने सुनहनी फ्यूल पम्प तेन्दूकोना में आकर कंट्रक्शन कम्पनी का आदमी है, 2000 लीटर डीजल की आवश्यकता है कहकर पेट्रोल पम्प के मालिक से बातचीत कर चले गये और आरोपीगण रायपुर वापस जाते समय रास्ते में कौंहाकुड़ में हार्वेस्टर वाले चरणजीत सिंह से मुलाकात कर 60 रूपयें लीटर के भाव से डीजल देने की बातकर कर चला गया था। दूसरे दिनांक 10.09.20 को महासमुंद आना व महासमुंद से 03 पीकप वाहन सरायपाली से सब्जी लाने हेतु कहकर किराये लिया और सुनहनी फ्यूल पम्प तेन्दूकोना में डीजल डलाने हेतु रूके। आरोपियों के पूर्वनियोजित अनुसार हार्वेटर मालिम चरणजीत सिंह द्वारा ट्रक्टर पर 04 नग ड्रम लोडकर सुनहनी फ्यूल पम्प भेजा गया। जिसपर पेट्रोल पम्प के कर्मचारियों द्वारा 710 लीटर डीजल भरा गया।

आरोपियों ने पेट्रोल पम्प के मालिक को विश्वास में लेकर ट्रक्टर को डीजल लेकर वहा से रवाना कर दिया और धोखाधड़ी करने के नियत से किराये के उक्त तीन पीकअप वाहन को डीजल डलाने हेतु पम्प के सामने खड़कर दिया तथा मौके का फैदा उठाकर पम्प के कर्मचारियों का नास्त करकर आ रहा हूँ कहकर अपने साथी अविनाश के साथ मोटर सायकल से कौहाकुड़ा पहुचकर आरोपी चरणसिंह से 710 ली0 डीजल का प्रतिलीटर 60 रूपयें जुलमा 42,600 रूपयें लेकर भाग गये थे.

आरोपियों से बारिकी से पूछताछ करने पर बताया कि  एक वर्ष पूर्व तेलीबाधा रायपुर के पास एक पेट्रोल पम्प में अपने साथी अप्पू बाघ सा0 रायपुर के साथ मिलकर एक टंकर में करीब 8000ली0 डीजल भराकर धोखाधड़ी करना व अप्पू बाघ को पकड़ा जाना व स्वयं को फरार हो जाना बताया,  

आज से दो माह पूर्व अपने साथी अविनाश दास के साथ मिलकर धमतरी रोड़ में एक पेट्रोल पम्प से डीजल लेकर फरार हो जाना,  आज से 40 दिन पूर्व बिलासपुर हिर्री थाना क्षेत्र के पेट्रोल पम्प से 400 लीटर डीजल की धोखाधड़ी करना,  कुछ दिन पूर्व ओड़िशा के बेल्टूकरी पेट्रोल पम्प से साथी अविनाश दास के साथ मिलकर ट्रेक्टर व पीकअप वाहन में 1500 लीटर डीजल भरकर धोखाधड़ी कर रहे थे.  पेट्रोल पम्प के कर्मचारियों द्वारा संदेह होने पर मौके पर पकड़ा गया तथा पम्प के मालिक से राजिनामा करना बताया.

आरोपी अविनाश के कब्जे से घटना में प्रयुक्त मो0सा0 एच0एफ0 डिलक्स सीजी 06 जी.आर. 1974 कीमती 30,000 रूपयें, नगदी 1000 रूपयें एवं आरोपी राजकुमार से नगदी 2100 रूपयें एवं दो नग मोबाईल, आधार कार्ड, बैंकपास बुक जप्त किया गया।

यह सम्पूर्ण कार्यवाही पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल कुमार ठाकुर के मार्गदर्शन में अति0 पुलिस अधीक्षक मेघा टेम्भुरकर साहू एवं अनु0अधिकारी(पु) महासमुंद लितेश सिंह के निर्देशन में सायबर प्रभारी संजय सिंह राजपूत, सउनि. नवधाराम खाण्डेकर, प्रआर0 प्रकाश नंद, कामला आवड़े, छत्रपाल सिन्हा, अजय जांगड़े, हेमंत नायक, युगल पटेल, योगेन्द्र दुबे, संदीप भोई, लाला कुर्रे एवं थाना प्रभारी तेन्दूकोना प्रभारी हर्ष कुमार धुरंधर, सउनि, विजय मिश्रा व टीम द्वारा की गई.




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