यहाँ सूचना के अधिकार पर नही दिया जाता कोई जानकारी..!रायगढ़ जिले के इस जनपद पंचायत की है कारस्तानी....पढ़िये पूरी खबर..
जनपद पंचायत धरमजयगढ़ में सूचना के अधिकार के तहत आरटीआई कार्यकर्ता एवं पत्रकार एवन बंजारा तथा छत्तीसगढ़ श्रमजीवी पत्रकार कल्याण संघ के ब्लॉक अध्यक्ष वरिष्ठ पत्रकार असलम खान के द्वारा जनपद पंचायत धरमजयगढ़ के अधीनस्थ ग्राम पंचायतों के जन सूचना अधिकारी एवं सचिव से जानकारी चाही गई थी.जन सूचना अधिकारी सचिव उपरोक्त पत्र प्राप्ति पश्चात आवेदक से शुल्क की मांग की गई थी जिसे आवेदक द्वारा मनी आर्डर के माध्यम से 20.8 2020 को भेजा गया था परंतु जन सूचना अधिकारी सचिव ग्राम पंचायत के द्वारा अपनी भ्रष्टाचार को दबाने के लिए शुल्क भेजने के उपरांत भी जन सूचना अधिकारी के द्वारा जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई जिससे आवेदक क्षुब्ध होकर प्रथम अपीलीय अधिकारी धरमजयगढ़ जनपद पंचायत के समक्ष प्रथम अपील आवेदन प्रस्तुत किया गया जिसकी सुनवाई में कुछ जन सूचना अधिकारी / सचिव को 7 दिवस के अंदर जानकारी उपलब्ध कराने हेतु आदेश किया तथा इस कार्यालय को सूचित करने का आदेश किया परंतु आदेश के बाद बाद भी जन सूचना अधिकारी के द्वारा कोई भी जानकारी आवेदक को प्रदान नहीं किया गया है.
जबकि छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग ( सूचना का
अधिकार प्रकोष्ठ ) क्रमांक एफ 8-2/2014/1-13 रायपुर दिनाक 31.10.2014 को
निर्देशित है कि अपीलीय अधिकारी का विधिक कर्तव्य है कि पारित आदेश का
क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए एवं जन सूचना अधिकारी के द्वारा आदेशों का
पालन नहीं करने पर प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा संबंधित जन सूचना अधिकारी
के विरुद्ध कार्यवाही किया जावे अथवा सक्षम अधिकारी को कार्यवाही करने हेतु
प्रस्ताव पारित किया जाए परंतु जन सूचना अधिकारी के भ्रष्टाचार में प्रथम
अपीलीय अधिकारी की संलिप्तता/ मिलीभगत होने के कारण प्रथम अपीलीय अधिकारी
के द्वारा पारित आदेश का क्रियान्वयन किया गया और ना ही अपीलीय अधिकारी
द्वारा अपनी जिम्मेदारी एवं कर्तव्य का निर्वहन किया गया |
साथ ही साथ
यह भी उलेखित है कि अपीलीय अधिकारी विधि सम्मत जिम्मेदारी एवं कर्तव्य का
निर्वहन नहीं किए जाने पर प्रथम अपीलीय अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक
कार्यवाही भी किया जाए |