नाबालिक लड़की को बहला फुसलाकर अनाचार करने वाला आरोपी युवक गिरफ्तार..पुलिस ने की त्वरित कार्यवाही..छत्तीसगढ़ की इस जिले की गई घटना
नाबालिक लड़की को अपने प्रेम प्रसंग के जाल में फंसाकर शादी का आश्वासन दिलाकर अपने साथ भगा ले जाकर शारीरिक संबंध बनाकर अनाचार करने वाले आरोपी युवक को नैला चौकी प्रभारी ओमप्रकाश कुर्रे की दिशा निर्देश एवं कुशल नेतृत्व पर गिरफ्तार कर आरोपी युवक के कब्जे से नाबालिक लड़की को बरामद कर गिरफ्तार युवक को न्यायिक रिमांड पर भेजने की बड़ी कार्यवाही की गई है। संबंधित मामले पर गिरफ्तार आरोपी युवक का नाम सुयश सफेर पिता चनारू सफेर उम्र 20 वर्ष, साकिन इंदिरा आवास बोड़सरा रोड का सिवनी है।।
संबंधित मामले के संदर्भ में पुलिस सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार चौकी नैला क्षेत्र की प्रार्थिया ने 20.7.2019 को चौकी उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि बीती रात को इसकी नाबालिक नत्नीन बिना बताए कहीं चली गई है , जिस पर हमें आशंका है कि किसी अज्ञात युवक के द्वारा उसे बहला-फुसलाकर कहीं भगा ले जाया गया है प्रार्थिया की रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरुध्द चौकी नैला में धारा 363 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया.
विवेचना के दौरान अपहृता की लगातार पतासाजी की जा रही थी.
विवेचना के दौरान पता चला कि घटना दिनांक से एक युवक भी फरार था, जिसकी
लगातार पतासाजी की जा रही थी. इसी दौरान मुखबीर से सूचना मिली कि आरोपी
युवक कोरबा के संजयनगर में रह रहा है, नाबालिग अपहृता भी उसके साथ है.
मुखबिर की सूचना के बाद वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया.
पुलिस
अधीक्षक श्रीमती पारुल माथुर ( भापुसे ) के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस
अधीक्षक श्रीमती मधुलिका सिंह एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस जांजगीर
जितेंद्र चन्द्राकर के मार्गदर्शन में नैला चौकी प्रभारी ओमप्रकाश कुर्रे
कि दिशा निर्देश पर आरोपी सुयश सफेर पिता चनारू सफेर उम्र 20 वर्ष निवासी
इंदिरा आवास बोड़सरा रोड, सिवनी, चौकी नैला को कोरबा से गिरफ्तार किया गया
तथा उसके कब्जे से अपहृत युवती को बरामद संबंधित मामले पर पूछताछ की गई.
जिस
पर पुलिसपूछताछ में युवती ने अपने साथ दुष्कर्म होना बताया और आरोपी
द्वारा भगाकर ले जाना बताया. आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया आरोपी सुयश
सफेर पिता चनारू सफेर उम्र 20 वर्ष, साकिन इंदिरा आवास बोड़सरा रोड सिवनी,
चौकी नैला को धारा 363, 366, 376 भादवि,4,6 पोक्सो एक्ट के तहत 17.10.20 को
विधिवत गिरफ्तार किया गया जिसे माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया,
जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। ।
नैला चौकी
प्रभारी उप निरीक्षक ओमप्रकाश कुर्रे कि कुशल नेतृत्व एवं मार्गदर्शन पर
उक्त कार्यवाही में सउनि दाऊलाल बरेठ, आर. लक्ष्मीकांत कश्यप,महिला आर.
रेखा यादव एवं चौकी स्टाफ योगदान रहा।