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नाबालिक को बहला-फुसला कर व प्रलोभन देकर बलात्कार, 36 घण्टे के भीतर गिरफ्तार हुआ आरोपी

पिथौरा थाना अंतर्गत दिनांक 05.11.2020 को ग्राम गडबेडा थाना पिथौरा के निवासी के द्वारा नाबालिग पुत्री के साथ बलात्कार करने के संबंध में थाना पिथौरा में रिपोर्ट करने पर थाना पिथौरा में अपराध पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया था ।

जिसमें आरोपी ग्राम ढाक निवासी राजा उर्फ पुरूषोत्तम चैहान पिता सीताराम चैहान द्वारा प्रार्थी की नाबालिक को बहला-फुसला कर व प्रलोभन देकर बलात्कार किया गया है आरोपी के द्वारा दिनांक 04.11.2020 को शाम 06-07 बजे काली मंदिर के पास जामपाली रोड किनारे जबरदस्ती बलात्कार किया गया है। आरोपी के विरूध्द थाना पिथौरा अपराध क्रमांक 274/20 धारा 376 भादवि. व 4 पाक्सो एक्ट के तहत् अपराध पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया।

अपराध पंजीबध्द पश्चात् तत्काल जारी पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन अनुसार थाना पिथौरा उक्त अपराध के त्वरित निकाल वास्ते चार टीमे तैयार की गई। जिसमें एक टीम आरोपी के गिरफ्तारी हेतु व दूसरी टीम पीडित नाबालिक का मेडिकल व अन्य दस्तावेज साक्ष्य, पटवारी नक्शा, दाखिला खारजी आदि हेतु व तीसरी टीम एफ.एस.एल. व अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य संकलन व चैथी टीम प्रकरण की बारिकी से विवेचना करने हेतु जल्द चालान तैयार करने टीम गठित किया गया।

जिसमें पुलिस महानिदेशक व पुलिस महानिरीक्षक एवं पुलिस अधीक्षक महोदय के दिये गये निर्देशानुसार प्रकरण में शीघ्र विवेचना कर प्रकरण के आरोपी राजा उर्फ पुरूषोत्तम चैहान पिता सीताराम चैहान सा. ग्राम ढांक थाना पटेवा महासमुन्द जिला महासमुन्द को 36 घण्टे के भीतर गिरफ्तार कर आरोपी के विरूध्द अपराध सिध्द पाये जाने पर अभियोग पत्र तैयार कर न्यायालय पेश किया गया है निश्चित ही यह जिला महासमुन्द के लिए बडी उपलब्धी है पुलिस अधीक्षक के निर्देशों का पालन करते हुये जिले के प्रथम कार्यवाही है। जिसमें अपराध पंजीबध्द कर शीध्र 36 घण्टे के भीतर चालान तैयार कर न्यायालय पेश किया गया है।

उक्त कार्यवाही पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल कुमार ठाकुर के मार्गदर्शन में अनु0अधिकारी (पु) पिथौरा पुपलेश पात्रे के निर्देशन में थाना प्रभारी पिथौरा निरीक्षक केशव कोसले, उनि0 मनोरथ जोशी, प्रआर0 कुबेर जयसवाल, महिला प्रआर0 चंलचल बंसवार एवं थाना पिथौरा के द्वारा की गई है।




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