news-details

सारंगढ़ एस.डी.एम. नंदकुमार चौबे की अब तक कि सबसे बड़ी कार्यवाही...! 7 पी.डी.एस. दुकानो मे शेष बरदाना जमा करने मे बरती गई लापरवाही तो सभी 7 पी. डी. एस. दुकानों को कर दिया निलंबित...!

छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है, जिसने अपनी विधानसभा में वर्ष 2012 में खाद्य सुरक्षा और पोषण सुरक्षा कानून बनाकर अपने राज्य के गरीबों को भोजन का अधिकार दिलाया है। 

राशन वितरण के साथ-साथ समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन भी इस प्रणाली में किया जा रहा है।
गरीब परिवारों को हर महीने सिर्फ एक रूपए किलो में चावल दिया जा रहा है।

- यहां के खाद्य सुरक्षा कानून में राशन कार्ड को खाद्य अधिकार पुस्तिका का नाम दिया गया है। प्रत्येक राशन कार्ड परिवार की वरिष्ठ महिला मुखिया के नाम पर जारी करने का प्रावधान है।

परन्तु सारंगढ़ की बात ही निराली है, यहां शा. उचित मूल्य की दुकान संचालक द्वारा बरती जा रही लापरवाही पर अनुविभागीय अधिकारी (रा) नंदकुमार चौबे ने 7 PDS दुकानों को निलंबित कर दिया है।

प्रदेश मे धान खरीदी का समय नजदीक है जिसके लिए सभी दुकान संचालकों को शेष बरदाना जमा करने के लिए लगातार सूचना प्रेषित किया जा रहा था जिस पर 7 दुकान संचालको द्वारा घोर लापरवाही बरती गयी है। जिन 7 उचित मूल्य दुकानों को निलंबित किया गया है वो है-

(1) उ मूल्य दुकान सिंगारपुर

(2) उ मूल्य दुकान भाठागांव

(3) उ मूल्य दुकान परसदा छोटे

(4) उ मूल्य दुकान मुडपार बड़े

(5) उ मूल्य दुकान कोसीर(6) उ मूल्य दुकान बोईरडिह

(7) उ मूल्य दुकान माधोपाली

इन सभी सातों उचित मूल्य की दुकान को आगामी आदेश तक के लिए निलंबित कर नजदीक के अन्य दुकान मे सलग्न किया गया है।

इन सभी दुकानो पर छग सार्वजानिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 की कंडिका 9(16), 11(11) एवं 15 का स्पष्ट उल्लघंन पाये जाने के कारण उक्त उचित मूल्य दुकान को निलंबित कर दिया गया है।

इन सभी दुकानो से शेष बरदाना मे लापरवाही का कृत्य पाया गया है।




अन्य सम्बंधित खबरें