अवैध प्लाटिंग वाले 35 और को नोटिस
अवैध
प्लाटिंग के खिलाफ जिले में ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। जिले में करीब
सौ लोगों के विरूद्ध कार्रवाई शुरू की जा चुकी है। इस कड़ी में अब
बलौदाबाजार -भाटापारा जिले के कसडोल और बिलाईगढ़ तहसील में अवैध प्लाटिंग
करने वाले 35 और विकासकर्ताओं को शो-काॅज नोटिस जारी की गई है। नगर एवं ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 37 के अंर्तगत उन्हें नोटिस जारी कर 15
दिवस के भीतर उनसे जवाब मांगा गया है। राजस्व एवं नगर निवेश विभाग के
अधिकारियों द्वारा विगत दिनों संयुक्त निरीक्षण में अवैध प्लाटिंग की
जानकारी मिली थी।
नगर
एवं ग्राम निवेश विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जिला
बलौदाबाजार-भाटापारा अंतर्गत आने वाले निवेश क्षेत्र कसडोल के ग्राम दर्रा
के कौशल पिता भावसिंह ग्राम कसडोल के लक्ष्मी पति चंद्रप्रकाश, हरिशंकर पिता पुसऊ, उकेश बाई पति हरिराम, सुभाषचंद पिता दशरथ, लक्ष्मीचंद पिता दशरथ, श्याम बाई/केदार, सिरीराम पिता फादल, राजकमल पिता अशोक कुमार, ललित कुमार पिता खोलबाहरा, महेत्तरीन बाई पिता धुरउ, भूरीबाई पति पुनीराम, बद्री पिता आत्माराम,खोमनलाल पिता ढालूराम, छत्तराम पिता नम्मु, मुकेश कुमार पिता रामाधार, लालसिंह पिता बुड़गा,प्रमोद कुमार पिता यदुनदंन प्रसाद, सुरेश कुमार पिता दामोदर प्रसाद, सुरेश कुमार पिता अक्षय कुमार, सिद्धार्थ पिता सुभाष कुमार, ऋत्विक पिता प्रकाशचंद, चंद्रभूषण पिता अरूण कुमार, अरूण
कुमार पिता परसराम एवं बिलाईगढ़ निवेश क्षेत्र के ग्राम बांसउरकुली के
बलराम पिता रेशम लाल व ग्राम बिलाईगढ़ के मो. शरीफ पिता अलाउद्दीन, श्याम सुन्दर पिता नरसिंह अग्रवाल, नरसिंह पिता पंचराम देवांगन, पुनीमति पिता रामलाल एवं ग्राम भटगांव के रोहणी बाई पति सुकलाल, श्रेष्ठासिंह
पति महेन्द्रपाल द्वारा किए गये अवैध प्लाटिंग का स्थल निरीक्षण नगर तथा
ग्राम निवेश विभाग एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा
किया गया।