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शराब पिलाने वाले पर कार्यवाही, 4 लीटर महुआ शराब जप्त.

सरायपाली ने मुखबीर की सूचना पर बलराम सिदार नाम के व्यक्ति को ग्राम मोहनमुड़ा रोड किनारे झोपड़ीनुमा होटल में लोगों को अवैध रूप से शराब पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराते हुये पकड़ा है.

पुलिस ने बताया कि मुखबीर के बताये अनुसार ग्राम मोहनमुड़ा रोड किनारे झोपड़ीनुमा होटल में पहुंचकर घेराबंदी किया गया. जहां एक व्यक्ति शराब पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराते मिला. तथा शराब पीने वाले लोग पुलिस को देखकर भाग गये.

पुलिस ने बताया कि उक्त व्यक्ति से पुछताछ करने पर अपना नाम बलराम सिदार पिता सहदेव सिदार उम्र 41 ग्राम मोहनमुड़ा थाना सरायपाली का होना बताया. जिसके कब्जे से 180ml वाली दो शीशी जिसमें एक में 180ml एवं दूसरे शीशी में 90ml देशी प्लेन शराब भरा तथा 02 डिस्पोजल ग्लास कुल कीमती 120रू. को जप्त किया गया एवं आरोपी का कृत्य अपराध धारा 36(क) आबकारी एक्ट का पाये जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया.

तथा पुलिस को मुखबीर से सूचना मिली की नवरंगपुर में रोड किनारे एक व्यक्ति बिक्री करने की नियत से हाथ भट्ठी का महुआ शराब रखा है, पुलिस ने बताया कि मुखबीर के बताये स्थान पर ग्राम नवरंगपुर के रोड किनारे घेराबंदी कर रेड किया गया. जहां एक व्यक्ति को अवैध शराब रखे रंगे हाथ पकडा गया. नाम पता पुछने पर वह अपना नाम कुलेश्वर चौहान पिता कार्तिकराम चौहान उम्र 24 वर्ष, सरायपाली का रहने वाला बताया.

आरोपी के पास रखे पांच लीटर वाली सफेद जरेकीन में 04 लीटर हाथ भट्टी से बना देशी महुआ शराब कीमती 400 रूपया को जप्त किया गया. आरोपी का कृत्य अपराध धारा 34(1) अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया.




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