मुखबिर से सूचना मिलने पर ...आबकारी विभाग की बड़ी कार्यवाही....14 लीटर महुआ शराब के साथ दो आरोपी युवक गिरफ्तार...
जिले में लगातार बढ़ रही हाथ भट्टी कच्ची महुआ शराब की बिक्री, भंडारण एवं परिवहन जोरों पर है जिसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस अवैध कारोबार का लोगों की सामाजिक जीवन पर कितना प्रभाव पड़ रहा है, वर्तमान समय में बूढ़े नौजवान एवं नाबालिक लड़के इसकी चपेट में आकर नशे की लत में डूब चुके हैं, जिससे उन्हें आर्थिक, मानसिक आदि अनेकों प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।
प्रदेश में व्याप्त इस अवैध कारोबार का सामान्य लोगों की जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, जिले में व्याप्त इस समस्या से निवारण प्राप्त कर लोगों को एक नशा मुक्त समाज प्रदान करने की उद्देश्य से जांजगीर-चांपा जिला कलेक्टर यशवंत कुमार द्वारा हर संभव प्रयास भी किया जा रहा है, एवं जिला कलेक्टर द्वारा जिले के आबकारी विभाग को सूचित कर अपने अपने क्षेत्र में चल रहे इस महुआ शराब के कारोबार पर प्रतिबंध लगाने हेतु आरोपियों पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है।
जिसके परिपालन में सहायक आयुक्त आबकारी विजय सेन शर्मा की दिशा निर्देश एवं मार्गदर्शन पर आबकारी वृत सक्ति प्रभारी छविलाल पटेल द्वारा अपने क्षेत्र में चल रहे इस नशे के कारोबार पर अंकुश लगाने हेतु जगह जगह मुखबीर लगाई गई है, जिनके द्वारा क्षेत्र में चल रहे इस कारोबार की जानकारी प्राप्त कर सभी आरोपियों पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही करते हुए अवैध कच्ची महुआ शराब कारोबारियों पर निगरानी की जाती है।
आबकारी विभाग द्वारा अपने-अपने क्षेत्र में जानकारी प्राप्त करने हेतु लगाए गए मुखबीर के फलस्वरुप 8 दिसंबर को गश्त के दौरान मुखबीर जरिए उन्हें सूचना प्राप्त हुआ कि सक्ति थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम अखाराभाठा एवं ग्राम जाजंग में 2 लोगों के द्वारा हाथ भट्टी कच्ची महुआ शराब बनाकर भंडारण, परिवहन तथा अपने-अपने ग्राहकों को पिलाई जा रही है।
मुखबिर की सूचना प्राप्त होने पर आबकारी विभाग के अधिकारियों द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुए मुखबिर द्वारा बताए गए दोनों गांव में दबिश देकर छापेमारी की कार्यवाही की गई, छापेमारी के दौरान ग्राम अखाराभाठा निवासी बलबद्र के कब्जे से 08 लीटर कच्ची महुआ शराब की जप्ती गई साथ ही साथ मुखबिर द्वारा बताए गए अगले ठिकाने पर दबिश देते हुए आबकारी विभाग के अधिकारियों द्वारा ग्राम जाजंग निवासी गोरेलाल खुटे के कब्जे से 06 लीटर कच्ची महुआ शराब की जप्ती की गई।
उक्त दोनों आरोपियों को अपनी हिरासत में लेकर दोनों आरोपियों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 34 (02) का अपराध पंजीबद्ध कर दोनों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। उक्त कार्यवाही में आबकारी आरक्षक अनिल पांडे, मोहन चौहान, राजेश पटेल एवं कमलेश यादव का महत्वपूर्ण योगदान रहा।।