पीड़िता विशेष वर्ग की होने और मामले में एट्रोसिटी एक्ट की धा... - CG Sandesh

पीड़िता विशेष वर्ग की होने और मामले में एट्रोसिटी एक्ट की धाराएं, आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व अर्थदंड की सजा

थाना चक्रधरनगर में दर्ज एससी/एसटी एक्ट के आरोपी आशीष सा उर्फ सल्लू कोलता (25) पिता शौकीलाल कौन सा को विशेष न्यायाधीश (अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण) रायगढ़ द्वारा दुष्कर्म और एट्रोसिटी एक्ट के तहत दोषी पाते हुए 10 साल का सश्रम कारावास के साथ अर्थदंड की सजा सुनाई है। 

प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना चक्रधरनगर के अपराध क्रमांक 256/2019 धारा 376 भादवि 3(2)(v) एससी/एसटी एक्ट के आरोपी को विशेष न्यायाधीश (अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण) रायगढ़ द्वारा आरोपी आशीष सा उर्फ सल्लू कोलता पिता शौकी लाल कौन सा उम्र 25 साल निवासी मनुवापाली थाना चक्रधरनगर को प्रकरण में भारतीय दंड विधान की धारा 376 IPC में दोषी पाया गया है। 

पीड़िता विशेष वर्ग की होने और मामले में एट्रोसिटी एक्ट की धाराएं लगाए जाने पर प्रकरण की संपूर्ण विवेचना नगर पुलिस अधीक्षक अविनाश सिंह ठाकुर द्वारा किया गया है। जिनके द्वारा विवेचना दरम्यान संकलित किये गये साक्ष्य की मौलिक विशिष्टियां न्यायालय में पेश किया गया । अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक ए.के. श्रीवास्तव द्वारा सात अभियोजन साक्षियों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

सभी ने पीडिता के पक्ष में समर्थन दिए हैं। इस पर न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्यों के विश्लेषण पश्चात न्यायाधीश गिरिजा देवी मेरावी द्वारा आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है।



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