रायगढ़ में बुधवार लिए संशोधित आदेश..अब बुधवार को निम्न मार्केट खुलेंगे यथावत...
नगर पालिक निगम रायगढ़ के आयुक्त श्री आशुतोष पाण्डे जी ने बुधवार अवकाश को लेकर एक संशोधित आदेश जारी करते हुए कहा है कि बुधवार के दिन केवल दूध डेयरी, पेट्रोल पंप, एल पी जी गैस, मेडिकल स्टोर, के साथ रेस्टोरेंट/ होटल , सिनेमा हॉल, दैनिक फुटकर सब्जी विक्रेता, क्लब/ जिम अपने निर्धारित समय मे खुलेंगे।
इसके अलावा समस्त प्रतिष्ठानों/ दुकानों को कोरोना वायरस से बचाव के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए प्रत्येक बुधवार को आवश्यक रूप से बंद रखना होगा । आदेशों का उल्लंघन करने पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 महामारी अधिनियम 1897 एवं भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की धारा 188 के तहत कार्यवाही की चेतावनी जारी की गई है।
नगर पालिक निगम के आयुक्त श्री आशुतोष पांडेय जी के संशोधित आदेश क्रमांक 1158 दिनांक 7/1/2021 में बुधवार बन्द को लेकर स्पष्ट आदेश जारी कर दिया गया है, अतः व्यापारी भ्रम में न रहें।