सूरजपुर सीएमओ निलंबित - CG Sandesh

सूरजपुर सीएमओ निलंबित

नगर पालिका परिषद सूरजपुर में पदस्थापना के दौरान मुख्य नगर पालिका अधिकारी  दीपक एक्का द्वारा एलम खरीदी हेतु एक ही निविदा प्राप्त होने के बाद भी उसे स्वीकृत कर क्रय की कार्यवाही किए जाने पर निलंबित कर दिया गया है। नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ शिवकुमार डहरिया ने इस मामले को गंभीरता से लिया था। उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए थे। 

एक्का द्वारा भंडार क्रय नियम 2002 के नियम नियम 4.12 का पालन नहीं करते हुए एकल निविदा के आधार पर खरीदी कर भुगतान करने के कारण राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ नगर पालिका सेवा ( कार्यपालन) नियम 1973 के नियम 36 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलम्बन अवधि में एक्का का मुख्यालय कार्यालय संयुक्त संचालक,नगरीय प्रशासन एवं विकास, क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर नियत किया गया है।

भ्रष्टाचार को बढ़ावा और मुख्यमंत्री के जीरो टोलरेंस निति को चुनौती देता जनसंपर्क विभाग, पीजीपोर्टल, जनशिकायत, सीएमहेल्पलाइन लाइनपर की गई शिकायत सब बेअसर


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