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स्कूल संचालन के लिए कलेक्टर ने दिए आवश्यक निर्देश..अब इस नियम के तहत होगी पढ़ाई...

राज्य शासन राज्य के सभी स्कूलों कक्षा 9वी, 10वीं, 11वीं एवं 12वीं की कक्षाएं दिनांक 15 फरवरी 2021 से प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की गई है। कलेक्टर भीम सिंह के निर्देश पर जिला शिक्षा अधिकारी ने सभी प्राचार्यों एवं संस्था प्रमुखों को सोशल डिस्टेंसिंग एवं कोविड सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए शाला संचालन सुनिश्चित करने हेतु विभिन्न एहतियाती निर्देश जारी किये है।जिसके अंतर्गत कहा गया है कि विद्यालय में बच्चों की सामूहिक प्रार्थना अथवा सामूहिक खेल कूद न कराएं। बच्चों को कक्षा में बैठाते समय कक्षा की क्षमता से आधे बच्चों को बैठाएं ताकि बच्चों के बीच दूरी रहे। विद्यालय की क्षमता से अधिक बच्चे होने पर अपने परिसर के मिडिल और प्राइमरी विद्यालय के कक्षों का भी उपयोग करें। विद्यार्थियों को सूचित करें कि वह लघु अवकाश के दौरान आपस में समूह बनाकर ना रहें बल्कि अपनी-अपनी कक्षाओं में अलग-अलग ही रहें।

विद्यालय में बच्चे मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करें। यदि किसी बच्चे को सर्दी बुखार हो तो उसे विद्यालय न आने की तथा तत्काल कोरोना की जांच कराने की सलाह दें। शिक्षक भी आपस में सोशल डिस्टेंसिंग एवं सुरक्षा मानकों का उपयोग करें। जहां पर विद्यालय की दर्ज संख्या बहुत अधिक है वहां विद्यालय दो पाली में लगा सकते हैं। जैसे कक्षा 9वीं एवं 10वीं प्रात: 7.30 से 11.30 एवं कक्षा 11वीं व 12वीं को 11.30 से 4.30 बजे तक। विद्यालय में शौचालय की नियमित साफ -सफाई कराएं। प्राचार्य एवं शिक्षकों को इस संबंध में विशेष सतर्कता रखनी होगी।




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