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प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 भारत सरकार के अंतर्गत प्रमाण पत्र प्राप्त करने का सुनहरा अवसर...

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, भारत सरकार 3.0, के अंतर्गत रिकोग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग (आर.पी.एल.) टाईप-1 के तहत पूर्व प्रशिक्षित एवं अनुभवी हितग्राहियों को उनकी योग्यता एवं अनुभव के आधार पर जिन्हें कौशल प्रमाण पत्र की आवश्यकता है को स्किल इंडिया पोर्टल में पंजीकृत ट्रेनिंग सेंटर, जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी रायगढ़ के माध्यम से प्रशिक्षण एवं सर्टिफिकेशन किया जाना है।आर.पी.एल.के अंतर्गत प्रमाणीकरण प्रशिक्षण/सर्टिफिकेशन हेतु प्रतिदिन अधिकतम 6 घंटे की प्रशिक्षण अवधि होगी, जिसमें 18 वर्ष से 45 वर्ष की आयु वाले हितग्राही पात्र होंगे। इन हितग्राहियों के पास आधार नंबर एवं आधार लिंक बैंक खाता होना अनिवार्य होगा। 

प्रशिक्षण के समय उनकी उपस्थिति बायोमेट्रिक मशीन से ली जावेगी। सर्टिफाईड हितग्राहियों का 03 वर्ष का कौशल बीमा किया जावेगा। ट्रेनिंग सेंटर द्वारा प्रशिक्षण उपरांत जिन हितग्राहियों को मूल्यांकन 30 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त होंगे उन्हें स्किल सर्टिफिकेट प्रदाय करते हुए 500 रू. की नगद राशि पारितोषित के रूप में दी जावेगी। जिन्हें 30 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त होंगे उन्हें स्किल सर्टिफिकेट प्रदाय किया जावेगा एवं पी.एम.के.व्ही.वाय. 3.0 के अंतर्गत शार्ट टर्म ट्रेनिंग करने को प्रोत्साहित किया जावेगा। अतएव पूर्व में विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षित हितग्राही जिन्हें कौशल प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। वे अपनी व्यक्तिगत जानकारी जिला कौशल विकास प्राधिकरण रायगढ़ एवं जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी रायगढ़ को 01 सप्ताह के अंदर प्रदाय करना सुनिश्चित करें।




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