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बसना : कार ईनाम में देने के बहाने से अलग अलग खातों में रकम जमा कराकर धोखा देने पर मामला दर्ज.

थाना बसना अंतर्गत ग्राम बनडबरी में कार ईनाम में देने के बहाने से अलग अलग खातों में रकम जमा कराकर धोखा देने पर मामला दर्ज किया गया है.

आवेदिका गुलेश्वरी चौहान पिता सोनाराम चौहान निवासी बनडबरी थाना बसना जिला महासमुंद द्वारा प्रस्तुत आनलाईन शिकायत की है उसके साथ धोखा हुआ है. प्रस्तुत शिकायत मोबाईल काल द्वारा विनरशिप का नाम लेकर पैसे लेने एवं दोबारा पैसे मांग करने के संबंध में जांच किया गया, जांच के दौरान प्रार्थिया गुलेश्वरी चौहान का कथन लेख किया गया, अपने कथन में प्रार्थिया बताई कि दिनांक 14 जनवरी 21 को उसके मोबाईल नं0 9770776546 में एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा फोन नं0 7478086620 से फोन कर विनरशिप कम्पनी में ड्रा में सेकण्ड ईनाम कार मिलेगा जिसके रजिस्ट्रेशन के लिये 4500/- जमा करना है, एवं मोबाईल नं0 8343908018 में आई डी भेजने के लिये बोला गया, तथा बैंक खाता नं0 1234… व  आईएफएससी कोड एसबीआईएन में उक्त रकम को जमा करने कहा गया, प्रार्थिया द्वारा फोन पे के माध्यम से 4500/- जमा कर दिया गया, कुछ समय बाद जीएसटी क्लीयर करने के नाम से 13200/- जमा करने कहा गया जिसे भी प्रार्थिया द्वारा फोन पे के माध्यम से जमा किया गया है । कुछ देर तक ईनाम का राशि 600000/- रुपये प्रार्थिया के खाता में नहीं आने पर उसके द्वारा पुनः फोन कर रकम नहीं आने की बात बताने पर एक दुसरा खाता नं0  05678…से आईएफएससी कोड एसबीआईएन नं0 देकर उसमें 19800/- जमा करने कहा गया जो इतना रकम नहीं है बोलने पर 17000/- रुपये जमा करने कहा गया प्रार्थिया द्वारा 17000/- जमा कर दिया गया, फिर भी अपने खाता में रकम नहीं आने पर प्रार्थिया द्वारा पुनः फोन करने पर बैंक कर्मचारियों को खुश करने के नाम पर 25000/- रु0 जमा करने कहने पर प्रार्थिया को ठगे जाने का आभाश हुआ है.

जांच में खाता कमांक 1234…आईएफएससी कोड एसबीआईएन 000 का एवं खाता क्रमांक 5678…. आईएफएससी कोड एसबीआईएन 00000 का केवाईसी डीटेल एवं बैंक स्टेटमेंट प्राप्त किया गया है तथा फोन नम्बर 7478086620 एवं 8343908018 का काल डीटेल एवं एसडीआर प्राप्त किया गया है। जो प्रतिवेदन के साथ संलग्न है। जांच पर पाया गया कि प्रार्थिया को विनरशीप ड्रा में कार ईनाम में देने के बहाने से अलग अलग खातों में 34700/- रुपये जमा कराकर धोखा दिया गया है, जिस पर आरोपीगण सुशील कुमार तिवारी, प्रदीप बसक, एवं संतोष टुडु के विरूद्ध अपराध धारा 420 भादवि का पाये जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया ।




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