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बसना : जमीन संबंधी बात को लेकर दो पक्षों में गाली गलोच व मारपीट.

थाना बसना अंतर्गत ग्राम ठाकुरपाली से जमीन संबंधी बात को लेकर दो पक्षों में गाली गलोच व मारपीट होने पर काउंटर मामला दर्ज किया गया है.

आवेदिका खिरोदिनी भोई उम्र 52 वर्ष पति आनन्द भोई निवासी ग्राम ठाकुरपाली की ओर से की गयी शिकायत के अनुसार आवेदिका एवं अनावेदक गण ग्राम ठाकुरपाली में एक ही परिवार से सम्बद्ध रखने से आवेदिका एवं अनावेदक गणों का मकान एवं बाड़ी पास-पास है.

आवेदिका के पति आनन्द भोई द्वारा अपनी भूमिस्वामी हक की भूमि खसरा नम्बर- 435/3 को तहसीलदार बसना के समक्ष विधिवत सीमांकन हेतु आवेदन लगाकर 06 मार्च 2021 को राजस्व निरीक्षक एवं हल्का पटवारी द्वारा सीमांकन किया गया जिसमें आवेदिका के पति आनन्द भोई की कुछ भूमि अनावेदक गण के कब्जे में पाई गई.

अनावेदक गण की कुछ भूमि आवेदिका के कब्जे में पाई गई जिसे राजस्व निरीक्षक ने नाप-जोक कर उभय पक्षकारों को बता दिया तब आवेदिका एवं उनके पति द्वारा राजस्व निरीक्षक द्वारा बताई गई भू-भाग पर लकड़ी का खूटा गाड़कर अपना सीमा चिन्हींत किया जा रहा था, तभी अनावेदक गणों द्वारा आवेदिका एवं उसके पति द्वारा गाड़े गये लकड़ी के खूटा को खींचकर निकाल दिया गया एवं आवेदिका व उसके पति को अश्लील एवं अशोभनीय गालियाँ व अन्य अश्लील व अशोभनीय गाली-गलौज करते हुए आवेदिका व उसके पति आनन्द भोई एवं पुत्री श्रुती भोई को डण्डे एवं हाथ-मुक्का से मारपीट किया गया जिससे आवेदिका के सिर में चोटें आई है तथा धक्का मारकर गिरा दिया गया.


उसी तरह आवेदिका के पति को भी जमीन में गिराकर पैर से व लात से खूब मारा गया जिससे उसके पति के पैर में सूजन आ गया है तथा जान सहित मार देने की धमकी भी दी गई है जिसके कारण उन्हें भय है कि अनावेदक गण भविष्य में आवेदिका व परिवार जनों के साथ कभी भी कोई अप्रिय घटना कारित कर सकते हैं। इस घटना को गांव के निलांचल एवं ग्राम-गोहेरापाली के किशोर देखे हैं, जो इस घटना के गवाह हैं. मामले में पुलिस ने अपराध धारा 294, 323, 506, 34 आईपीसी का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना पर लिया है.

इसी तरह अन्तर्यामी भोई पिता यदुमणी भोई के अनुसार उसके घर के बाडी भूमि ख0न0 438 रकबा 0.13 हे0 वह आनंद भोई द्वारा सीमांकन माध्यम से शब्बल द्वारा खूंटा गड़ा रहा था मौके में भावेश भोई एवं जदुमणी भोई को शब्बल से घूंसा मारकर हाथा पाई झगडा विवाद कर गिरा दिया तथा शब्बल से जान सहित खतम कर दूंगा कहकर शब्बल में भावेश भोई को मारने को उतारू था जिसको अन्तार्यामी भोई, पद्मिनी, हरिप्रिया द्वारा बीच बचाव किया गया. जांच पर आरोपी के विरुद्ध अपराध धारा 294, 323, 506 अपराध पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया।




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