महासमुंद : तीन दिन में सूचना न देने पर चन्द्रोदय स्कूल पर होगी कर्रवाई
शैक्षणिक छात्र अभिभावक संघ के संयोजक व पालक तथा आरटीआइ विभाग छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारणी सदस्य पंकज साहू ने जिला शिक्षा अधिकारी के समक्ष सूचना का अधिकार के तहत दो आवेदन प्रस्तुत किया था।
चंद्रनाहू शिक्षण समिति द्वारा संचालित चंद्रोदय पब्लिक स्कूल के संबंध में आवेदन पत्र में वर्ष 2016 से 2020 तक मे कक्षावार लिए जा रहे शुल्क तथा मद एवं शाला में शाला प्रबंधन समिति के सदस्यों व नोडल अधिकारी के नाम सूची तथा प्रतिवर्ष शुल्क वृद्धि के लिए संधारित नस्ती।
प्रबंधन समिति के बैठकों व शुल्क वृद्धि के निर्णय/आदेशों सहित नोडल अधिकारी का विनिश्चय की सूचना एवं पत्र क्रमांक दो में चंद्रोदय स्कूल में कार्यरत शिक्षकों/कर्मचारियों/शाला प्रमुख के विषयवार शिक्षकों के नामों की सूची, शिक्षकों की योग्यता व प्रमाणपत्र सहित तथा उनको दिए जा रहे वेतनमान एवं माह जनवरी 2020 से अगस्त 2020 में शिक्षकों को दिए जा रहे वेतन व भुगतानों को तथा स्कूल को प्राप्त आय-व्यय सहित बिल व्हाउचर आडिट रिपोर्ट की सूचना मांगी गई थी।
जिसमें स्कूल के प्राचार्य नवीन चंद्राकर के द्वारा सूचना प्रदान करने से इनकार करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी को पत्र प्रेषित कर दिनांक 15 सितंबर को लेख किया गया था कि चंद्रोदय पब्लिक स्कूल एक अशासकीय गैर अनुदान प्राप्त संस्था है जो कि आरटीआइ के दायरे से बाहर है। संवंधित अपीलार्थी पंकज साहू को जानकारी देने में असमर्थता बताई गई। जिसमें जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपीलार्थी से प्राप्त पत्र के अनुसार प्राचार्य को नोटिस भेजा गया था, जिसमें सूचना प्रदान करने और आरटीआइ के दायरे में नहीं आने संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने का आदेश/निर्देश जारी किया गया।
परंतु प्राचार्य के द्वारा कोई जवाब/दस्तावेज पेश नही किया गया। तदनुसार पुनः कार्यालय के पत्र 28 दिसंबर के द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया लेकिन प्राचार्य के द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई। जिस पर अपीलार्थी पंकज साहू ने प्रथम अपील आवेदन कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग रायपुर में प्रस्तुत कर सूचना प्रदान करने तथा कार्यवाही के लिए उत्तरवादीगण रॉबर्ट मिंज,-हिमांशु भारतीय, नवीन चंद्राकर के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कराई गई।
जिसमें 25 फरवरी को रायपुर संभाग कार्यलय में प्रथम अपील की सुनवाई हुई। जिसमें अपीलार्थी पंकज साहू व उत्तरवादी रॉबर्ट मिंज उपस्थित हुए। उत्तरवादी नवीन चंद्राकर अनुपस्थित रहे। सुनवाई के बाद अपीलीय अधिकारी व संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग रायपुर के एस के भारद्वाज ने आदेश पारित किया जिसकी कापी 04 मार्च को अपीलार्थी पंकज साहू को सूचनार्थ व प्राचार्य चंद्रोदय स्कूल /जिला शिक्षा अधिकारी को सूचनार्थ व पालनार्थ प्रेषित किया गया है।
उक्त प्रेषित आदेश पत्र में प्राचार्य नवीन चंद्राकर को समय सीमा में जानकारी उपलब्ध नहीं कराना और जिला शिक्षा अधिकारी के कारण बताओ नोटिस में जवाब नही देने के लिए गंभीर मामला बताते हुए निर्णय दिया है कि अपीलार्थी को तीन दिवस के अंदर निश्शुल्क सूचना प्रदान कराए, सूचना उपलब्ध नहीं कराने की स्थिति में जिला शिक्षा अधिकारी को आदेशित किया गया कि संबंधित शाला की मान्यता समाप्त करने की नियमानुसार कार्यवाही करें।