बसना : अलग-अलग जगहों से 38 लीटर महुआ शराब जप्त.
बसना पुलिस ने 11 मार्च 2021 को मुखबीर की सुचना पर अवैध शराब रेड कार्यवाही के दौरान आरोपी चैतन यादव पिता निलेश्वर यादव उम्र 42 साल निवासी कुरचुन्डी थाना बसना जिला महासमुंद के कब्जे से एक सफेद रंग के 10 लीटर वाली प्लास्टिक जरकीन अंदर भरा हुआ करीब 03 लीटर हांथ भट्टी निर्मित महुआ शराब कीमती 600 रूपये किया.
आरोपी रामदयाल चौहान पिता सुखराम चौहान उम्र 48 साल साकिन भस्करापाली चौकी भंवरपुर थाना बसना के कब्जे से एक हरे रंग के दो लीटर वाली बाटल में भरी करीबन 02 लीटर महुआ शराब कीमती 400 रूपये जप्त किया.
जिसपर दोनों आरोपीयो का कृत्य अपराध धारा 34(ए) आबकारी एक्ट का अपराध पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया.
इसी तरह पुलिस ने आरोपी भगवानो रात्रे पिता मन्शाराम रात्रे उम्र 55 साल निवासी छोटेपटनी थाना बसना जिला महासमुंद के कब्जे से पांच लीटर वाले डब्बे में भरी हुई एवं एक लीटर वाली मिनरल बाटल में एक लीटर कुल 06 लीटर देशी हांथ भट्ठी महुआ शराब कीमती 1200 रूपये जप्त किया गया.
तथा आरोपी जयकृष्ण बाघ पिता गंगाधर बाघ उम्र 42 साल कुरचुंडी थाना बसना जिला महासमुंद के कब्जे से एक सफेद रंग के 20 लीटर वाली प्लास्टिक जरकीन अंदर भरा हुआ करीब 20 लीटर हांथ भट्टी निर्मित महुआ शराब कीमती 4000 रूपये जप्त किया गया.
आरोपी रामदयाल नंद पिता सदानंद नंद उम्र 44 साल निवासी गढफुलझर के कब्जे से एक दस लीटर वाली सफेद रंग के जरकीन में करीब 07 लीटर हांथ भट्ठी महुआ शराब कीमती 1400 रूपये जिसे जप्त किया गया.
मामले में तीनो आरोपीयो का कृत्य अपराध धारा 34 (2) आबकारी एक्ट पाए जाने से अपराध पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया.
तथा 10 मार्च 2021 को मुखबीर की सूचना पर ग्राम भस्करापाली रोड किनारे लोगो को शराब पीने पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराने वाले पर कार्यवाही किया गया. पुलिस ने बताया कि मुखबीर के बताये स्थान ग्राम भस्करापाली पहुंचने पर शराब पीने वाले पुलिस को देखकर भाग गये तथा घेराबंदी कर एक व्यक्ति को पकड़ा जो लोगो को शराब पीने पिलाने की सुविधा उपलब्ध रहा था, जिसे नाम पता पुछने पर अपना नाम शिशुपाल पटेल पिता गौरीशंकर पटेल उम्र 61 साल भस्करापाली का होना बताया.
पुलिस ने बताया कि आरोपी के कब्जे से 180 एमएल वाली स्पेशल गोवा शीशी में प्रत्येक में 90-90 एमएल जुमला 180 एमएल स्पेशल गोवा अंग्रेजी शराब कीमती 120 रू एवं दो नग डिस्पोजल गिलास कीमती 05 रूपये कुल जुमला 125 रूपये को जप्त किया गया. तथा आरोपी का कृत्य अपराध धारा 36 (सी) आबकारी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया.