जिले में बाजार खुलने को लेकर नया नियम हुवा लागू...नियम तोड़ने पर 15 दिन के लिए सील हो जाएगी दुकान...
रायगढ़ जिले में बढ़ते कोरोना मामले को लेकर 24 मार्च रायगढ़ जिले में धारा 144 लागू है। आज 30 मार्च को व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के खुलने और बंद होने को लेकर जिला कलेक्ट्रेट में चर्चा थी जिसके उपरांत जिला कलेक्टर भीम सिंह ने एक नई गाइडलाइन आगामी अंतरिम आदेश तक के लिए निकाली है। जिसके अनुसार बाजार सुबह 6:00 बजे से लेकर रात 9:00 बजे तक ही खुले रहेंगे। रेस्टोरेंट होटल और ढाबा में रात 10:00 बजे तक ही बैठकर खाना खाया जा सकता है। इसके अलावा होम डिलीवरी और टेकअवे की सुविधा 11:30 बजे तक रात तक रखी गई है।
रायगढ़ में व्यापारिक प्रतिष्ठानों के खुलने और बंद होने के समय पेट्रोल पंप और मेडिकल स्टोर पर यह नियम लागू नहीं होगा। इसके अलावा दुकानदारों को जरूरी निर्देश दिया गया है कि दुकान के सामने एक फ्लेक्स लगवा कर दुकान के खुलने और बंद होने के समय की सही-सही जानकारी प्रदर्शित की जाए।
दुकानदारों और खरीदारों के लिए मास्क अनिवार्य है। इसके अलावा सभी दुकानदारों को बेचने के लिए मास्क रखना अनिवार्य कर दिया गया है। ताकि अगर कोई ग्राहक बिना मास्क के आए तो सबसे पहले उसे मास्क बिक्री किया जाए, उसके बाद ही कोई दूसरा सामान दिया जाएगा। सभी दुकानदारों को स्वयं और ग्राहकों के प्रयोग के लिए सैनिटाइजर भी अनिवार्य है।
इसके अलावा एक और जरूरी निर्देश जारी किया गया है जिसके अनुसार अगर अगर किसी बाजार और क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है तो सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। और वहां पर कंटेनमेंट जोन के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। अगर कोई भी दुकान या प्रतिष्ठान इसका उल्लंघन करते पाया जाता है तो 15 दिन के लिए उसे सील कर दिया जाएगा।