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बिना मास्क पहने ग्राहक को नहीं मिलेगी शराब,

कलेक्टर सुनील कुमार जैन ने शराब दुकानों में कोरोना संक्रमण से बचाव की पुख्ता इंतजाम करने के सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने इन दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर सहित शासन के तमाम कोरोना अनुकूल व्यवहारों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा है। कलेक्टर ने आबकारी और पुलिस को राज्य शासन की मंशा के अनुरूप कार्रवाई करने के कड़े निर्देश आज जारी किये हैं।कलेक्टर ने आज जारी आदेश में कहा है कि मदिरा दुकान में कार्यरत कर्मचारी कार्य के दौरान हमेशा मास्क पहने हुये हों। 

मदिरा का विक्रय केवल उन्हीं ग्राहकों को किया जाये जो कि नियमानुसार मास्क धारण किये हों। मदिरा दुकानों में दो ग़ज़ की फिज़िकल दूरी का अनिवार्य रूप से पालन हो। इसके लिए जरूरी बेरिकेडिंग एवं चुने की मार्किंग किया जाए। आबकारी विभाग इन नियमों का पालन सुनिश्चित कराने दुकानों का सतत निरीक्षण करें। मदिरा दुकान पर आने वाले परिवहन कर्मचारी, केश कलेक्शन वाले कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से सैनिटाइज कराया जाए। दुकानों को भी खुलने और बंद होने पर प्रति दिन सैनिटाइज किया जाये। शराब विक्रेता कर्मियों को भी समय-समय पर सैनिटाइज करते रहने कहा गया है। कोरोना से संबंधित लक्षण किसी ग्राहक में पाए जाने पर तत्काल उसे भीड़ से अलग कर जांच के लिए निकट अस्पताल पहुंचाया जाएगा। दुकान परिसर की उचित साफ-सफाई करने के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर ने आबकारी एवं पुलिस की टीम बनाकर प्रत्येक मदिरा दुकान का 4 – 5 बार निरीक्षण कर कोविड निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराने को कहा है।




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