वैदिक इंटरनेशनल स्कूल के ख़िलाफ़ नोटिस जारी...
रायगढ़- जिले में बिना मान्यता के अवैध रूप से स्कूल संचालित करने का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के मुताबिक वैदिक इंटरनेशनल स्कूल पटेलपाली को कोई विभागीय मान्यता प्राप्त नहीं है। इस संबंध में स्कूल प्रबंधन का कहना है कि उन्होंने विधिवत प्रक्रिया की है जैसा मुझे बताया गया था।
बिना विभागीय मान्यता की अवैध रूप से स्कूल का बोर्ड लगाकर समाचार पत्रों में प्रवेश हेतु विज्ञापन दिया जा रहा था और बालकों के बीच भ्रामक जानकारी प्रसारित की जा रही है। स्कूल को शिक्षा विभाग की ओर से कोई भी सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं था। इसके बावजूद बच्चों का एडमिशन स्कूल में लिया जा रहा था। जिस पर कार्रवाई करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी ने एक नोटिस जारी किया है। जिसमें उन्होंने अधिनियम की धारा 18(1) के तहत ₹ 1,00,000 अर्थदंड तय किया है साथ ही स्कूल संचालक से कार्यालय में उपस्थित होकर इस संबंध में अपना स्पष्टीकरण देने को भी कहा है।
इधर स्कूल प्रबंधन ने बताया कि यह स्कूल पहले अरिसेंट पब्लिक स्कूल के नाम पर था जिसे सोसाइटी सदस्यों द्वारा बदलने का निर्णय किया गया था। इस संबंध में जिला शिक्षाधिकारी कार्यालय से हमे संयुक्त संचालक बिलासपुर कार्यालय को आवेदन देने कहा गया था जहाँ इस संबंध आवेदन प्रस्तुत कर दिया गया है। दो दिन पूर्व इस कार्यालय से अधिकारी भी आये थे उन्हें हमने वस्तुस्थिति से अवगत करवा दिया था।
इस संबंध में जानकारों का कहना है कि नाम परिवर्तन जबकि प्रक्रियाधीन है ऐसे में बिना अनुमति नए नाम का प्रचार-प्रसार कर नामांकन करना आर्थिक अपराध की श्रेणी में आता है। जबकि उस संस्था के नाम से कोई अनुमति या अनुज्ञा जारी ही नहीं है कोई नामांकन करके किसी अभिभावक से पैसे कैसे ले सकता है।
वैदिक इंटरनेशनल कॉलेज जो संबलपुर की शैक्षणिक संस्था है ने रायगढ़ के अरिसेंट कॉलेज को अधिगृहित कर लिया लेकिन संस्था ने स्कूल का नाम बदलने की प्रक्रिया पूर्ण होने से पहले ही इसका प्रचार प्रसार के अलावे भर्ती प्रक्रिया भी शुरू कर दी। इस संबंध में शिकायत आने पर जिला शिक्षाधिकारी कार्यालय ने यह नोटिस जारी किया है।