लॉकडाउन के दौरान बेवजह घूमते पाए जाने पर होगी दंडात्मक कार्यवाही
जशपुर जिला बगीचा विकास खंड में तहसीलदार अविनाश चौहान ने नगर पंचायत बगीचा के सभागार में व्यापारी संघ की बैठक ली। इस अवसर पर नगर पंचायत अध्यक्ष डॉ सी डी बाखला, व्यापारी संघ के अध्यक्ष राजेश अग्रवाल , व्यापारी संघ के संरक्षक सुभाष गोयल , व्यापारी संघ के उपाध्यक्ष पवन जैन , व्यापारी संघ के सहसचिव पप्पू सोनी, व्यापारी संघ के मीडिया प्रभारी ऋत्विक जैन, व्यापारी जितेंद्र जायसवाल एवं अन्य सदस्य उपस्थित थे।
तहसीलदार ने कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते प्रकरणों को ध्यान में रखते हुए व्यापारी संघ से विस्तार से चर्चा करते हुए एवं उनके सुझाव लिए। उन्होंने कहा कि 11 अप्रैल 2021 से 18 अप्रैल 2021 तक लॉकडाउन लगने वाला है, इस दौरान कोई भी लॉक डाउन का उल्लंघन नहीं करेगा, एवं किसी भी प्रकार की दुकान नहीं खुलेगी, (मेडिकल स्टोर को छोड़कर) लॉक डाउन का उल्लंघन करते पाए जाने पर दुकानदार के ऊपर कार्यवाही की जाएगी एवं दुकान सील कर दिया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि किसी भी परिस्थिति मे थोड़ी देर के लिए भी दुकान नहीं खोलना है। उन्होंने यह भी बताया कि लॉकडाउन के दौरान घर से बाहर नहीं निकलना है, बेवजह घूमते पाए जाने पर दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि इस शनिवार 10 अप्रैल 2021 को व्यापारी गण कोविड-19 नियमों का पालन करते हुए अपनी दुकान खोल सकते हैं।