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11 अप्रेल से पूरी तरह तालाबंद होगा धमतरी जिला

शासकीय, अर्धशासकीय, अशासकीय कार्यालय को तत्काल प्रभाव से बंद करे के आदेश

धमतरी । अब एक और जिला तालाबंदी होने को है। कलेक्टर ने आदेश जारी कर नागरिकों को नियम पालन करने की अपील की है। आवश्यक सेवा को छूट प्रदान की गई है।

धमतरी कलेक्टर जय प्रकाश मौर्य ने आज लॉक डाउन का आदेश जारी किया। जिसके अनुसार रविवार 11 अप्रेल की मध्यरात्रि 12 बजे से 26 अप्रेल की मध्यरात्रि 12 बजे तक पूर्ण तालाबंदी (लॉकडाउन) जिले में लागू रहेगी। सभी शासकीय, अर्धशासकीय, अशासकीय कार्यालय को तत्काल प्रभाव से बंद करने का आदेश दिया गया। आदेश में स्पष्ट किया गया कि इस दौरान सभी पदाधिकारी, कर्मी अपने घर से शासकीय कार्यों का निष्पादन करेंगे लेकिन वे मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे। आवश्यकता होने पर कार्यालय प्रमुख उन्हें कार्यालय बुला सकते हैं।

आवश्यक सेवाएं अस्पताल प्रबंधन, जल आपूर्ति, विद्युत आपूर्ति, स्वच्छता सेवाएं, दूर संचार, आकस्मिक परिवहन सेवाएं, आवश्यक वस्तुओं एवं फैक्ट्री में उत्पादित वस्तुओं का परिवहन को छूट दी गई है। मेडिकल स्टोर और पेट्रोल पंप को 24 घंटे खोलने की अनुमति दी गई है। गैस डिलवरी सुबह 10 से शाम 4 बजे तक की जा सकेगी। बैंकिंग सेवाएं सुबह 11 से 2 बजे तक खुली रहेंगी। बैंकिंग प्रबंधन उक्त अवधि में केवल आवश्यक सेवाएं प्रदान करेंगे। जिन सेवाओं का संपादन किया जाएगा, उनकी सूची बैंक के बाहर चस्पा करना अनिवार्य होगा। जिन व्यक्तियों को इस अवधि में बैंक में आने-जाने की छूट रहेगी। उस संबंध में ग्राहक बैंक मैनेजर से व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर अनुमति प्राप्त करेगा। बैंक मैनेजर द्वारा उक्त संबंध में ग्राहक को बैंक में उपस्थित होने के संबंध में मोबाइल के माध्यम से अनुमति प्रदान करेगा। इसके बाद ही कार्य अवधि में ग्राहक बैंक में उपस्थित हो सकेगा। अनुमति की वैधता उस तिथि से बैंकिंग कार्य अवधि तक ही रहेगी। प्रत्येक बैंक मैनेजर का मोबाइल नंबर शाखा के बाहर प्रदर्शित करना होगा।

परिवहन सेवाएं जिसमें निजी बस, टैक्सी, ऑटो रिक्शा, ई-रिक्शा, रिक्शा आदि शामिल हैं, के परिवहन को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाता है। केवल इमरजेंसी मेडिकल सेवा वाले व्यक्तियों को वाहन द्वारा आवागमन की अनुमति रहेगी। ऐसे निजी वाहन जो इस आदेश के अंतर्गत आवश्यक वस्तुओं, सेवाओं के उत्पादन एवं उनके परिवहन का कार्य कर रहे हो उन्हें अपवादिक स्थिति में तत्कालिक आवश्यकताओं को देखते हुए परिवहन की छूट रहेगी।




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