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हाईकोर्ट से कांग्रेस को लगा झटका, रद्द होगी संबित पात्रा, तेजिंदर पाल बग्गा के ख़िलाफ़ हुई FIR

 भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा एवं तेजिंदर पाल बग्गा के ट्वीट के बाद युवा कांग्रेस द्वारा कराए गए एफआईआर को रद्द करने का आदेश आज बिलासपुर हाईकोर्ट जस्टिस संजय.के.अग्रवाल की सिंगल बेंच दिया। बिलासपुर हाईकोर्ट के इस आदेश से संबित पात्रा और तेजिंदर पाल बग्गा को बड़ी राहत मिली है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि 9 व 10 मई को संबित पात्रा और तेजिंदर पाल बग्गा ने अपने ट्वीटर हैंडल के जरिए देश में हुए 1984 के दंगों के लिए पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को जिम्मेदार ठहराया था।
युवा कांग्रेस ने इस ट्वीट को राजीव गांधी की प्रतिष्ठा धूमिल करने और ट्वीट के माध्यम से हिंसा भड़काने का प्रयास करने का आरोप भी लगाया गया था।

इस मामले में सिविल लाइन रायपुर व भिलाई नगर थाने में एफआइआर दर्ज कराया गया था।युवा कांग्रेस के इस एफआईआर रदद् करने के लिए संबित पात्रा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। आज मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में जस्टिस संजय.के.अग्रवाल की सिंगल बेंच में हुआ।  अग्रवाल ने सभी पक्षों को सुनने के बाद संबित पात्रा के पक्ष में एफआईआर रद्द करने का निर्णय सुनाया।




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