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जशपुर : होम आइसोलेशन का पालन नहीं करने वालों पर अब होगी एफआईआर

जशपुर जिला कुनकुरी तहसील क्षेत्र अंतर्गत कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वालों की अब खैर नहीं, यहां प्रशासन ने अब सतत निगरानी रखते हुवे सख्त कदम उठाने का रणनीति तैयार किया है।एसडीएम व तहसीलदार के नेतृत्व में घूमते पाये जाने वालों एवं होम आइसोलेशन का पालन नहीं करने वालों पर अब एफआईआर दर्ज किया जाएगा।                                    
मिली जानकारी के अनुसार कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देख अब प्रशासन पूरी ताकत झोंक इसके रोकथाम के उपाय में जुटा है।इस क्रम में एसडीएम व तहसीलदार कुनकुरी ने अब लोगों से कड़ाई व सख्ती से कोरोना नियमों का पालन कराने का रणनीति तैयार किया है।इस रणनीति के तहत बिना कारण के घूमते पाये जाने पर अब सीधा एफआईआर दर्ज किया जाएगा,इतना ही नहीं अब मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वाक पर भी घूमते पाए जाने से ऐसे लोगों पर भी कठोर कार्यवाही होगी,इस रणनीति के तहत अनावश्यक रूप से घूमना प्रतिबंधित रहेगा, साथ ही होम आइसोलेशन का कठोरता से पालन करना अनिवार्य होगा, जो भी व्यक्ति होम आइसोलेशन में हैं और उसके द्वारा होम आइसोलेशन के लिए निर्धारित नियमों एवं मापदंडों का उल्लंघन किया जाता है, तो उसे होम आइसोलेशन से हटाकर कोविड-19 केयर सेंटर में तत्काल भर्ती कराया जाएगा। आइसोलेट हुए व्यक्ति के घरों में प्रशासन अब सूचना चस्पा कर रही है।प्रशासन ने संक्रमण पर काबू पाने के लिये अब 26 अप्रेल सुबह 6 बजे तक लॉक डाउन बड़ा दिया है। दुकान खोलने की अनुमति नहीं होगी। दुकान खुले पाए जाने पर संबंधित दुकानदार के विरूद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। रेस्टोरेंट, खाने का होटल बंद रहेंगे। अंदर से सामान देने पर दुकानदार को कठोर कार्यवाही होगी।इस दौरान यदि कोई दुकानदार दुकान की आड़ में घर से ही बिक्री करता पाया जाता है तो उस पर कठोर कार्यवाई किया जाएगा।होम आइसोलेटेड कोविड मरीजों के घरों की सतत् निगरानी ग्राम पंचायतों/नगर पंचायत में बनी निगरानी समिति द्वारा की जा रही है। निगरानी समिति में पटवारी, सचिव,शिक्षक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मितानिन,कोटवार आदि की ड्यूटी लगाई गई है।सरपंचों के नेतृत्व में निगरानी समिति घर- घर जांच कर रही है।

आज इस रणनीति के तहत शुभारम्भ भी किया गया,जिसमें तहसीलदार कुनकुरी एवं नायब तहसीलदार कुनकुरी द्वारा स्वयं मरीजों के घर जाकर जांच की गई। जहां उन्हें सख्त हिदायत दी गई कि बाहर घूमते पाए जाने पर आईपीसी 188, आपदा प्रबंधन अधिनियम एवं एपिडीमिक डिजीज एक्ट के तहत एफआईआर की करवाई की जाएगी। प्रशासन ने कोविड 19 कोरोना महामारी के बढ़ते आंकड़ों पर चिंता जताते हुवे आमजनों से आह्वाहन किया है कि वे अपने अपने घरों में सुरक्षित रहें,माश्क का उपयोग अनिवार्य करते हुवे सोशल डिस्टेंश का पालन भी करें साथ ही अपने हाथों को समय समय पर पानी/साबुन/डिटॉल से धोते रहें।
रवि राही एस डी एम कुनकुरी- कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कराया जा रहा जो भी अनावश्यक घूमते पाए जाने पर एफ आई आर दर्ज कर कार्यवाही होगी,अंदर से सामान देने वाले दुकानदारों पर कार्यवाही की जाएगी।




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