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10 किलो ग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा के साथ एक व उड़ीसा राज्य निर्मित अंग्रेजी शराब एवं महुआ शराब के साथ चार आरोपी गिरफ्तार

बागबाहरा पुलिस ने दो व्यक्ति् को एक लाल काले रंग की बजाज प्लसर मोटर सायकल क्रमांक CG 04 MB 7928 में खरियार रोड उडिसा की ओर से अंग्रेजी शराब परिवहन करते लेकर रायपुर ले जाते हुए पकड़ा है.

जसमे आरोपी दीपक मल्लिक पिता नरेन्द्र मल्लिक उम्र 21 साल तथा पीछे बैठा व्यक्ति विकास वर्मा पिता अशोक वर्मा उम्र 21 साल के संयुक्त कब्जे से 10 बाटल उडिसा राज्य निर्मित रायल स्टेज अंग्रेजी शराब जुमला शराब 7500 एमएल कीमती 7100 रूपये,  एक लाल काला रंग का बजाज प्लसर मोटर सायकल क्रमांक CG 04 MB 7928 पुरानी इस्तेमाली कीमती 40,000 रूपये, नगदी रकम 500 रूपये, एक ओप्पो कंपनी का A5 मोबाईल फोन कीमती 5000 रूपये एवं एक नग एप्पल कंपनी का आई फोन 11 मोबाईल फोन कीमती 15,000 रूपये कुल जुमला शराब 7500 एमएल एवं जुमला कीमती 67600 रूपये को जप्त कर आरोपी के विरूद्ध धारा 34(2)आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही किया है.

इसी तरह NH 353 रोड पिथौरा चौक के पास  खरियार रोड उडिसा की ओर से काले रंग की मो0सा0 होण्डा साइन क्र0 CG 07 BQ 4599 में रवि कुमार साहू पिता पिताम्बर लाल साहू उम्र 39 वर्ष साकिन ग्राम कुमली थाना रानीतराई जिला दूर्ग के कब्जे से कुल 10 किलो0 ग्राम मादक पदार्थ गांजा कीमती 1,00,000 रूपये , एक सैमसंग कंपनी मोबाईल कीमती 5000 रूपये , नगदी रकम 400 रूपये , परिवहन की मो0सा0 क्रमांक CG 07 BQ 4599 कीमती 30,000 रूपये , जुमला कीमती 1,35,400 रूपये को प्त कर कब्जा पुलिस लिया गया। आरोपी कृत्य अपराध धारा 20(ख) नारकोटिक एक्ट का पाये जाने से आरोपी को विधिवत समय सदर में गिरफ्तारी किया गया मामला अजमानतीय होने से आरोपी को ज्यूडिशियल रिमाण्ड पर न्याीयालय पेश किया गया है।

तथा NH 353 खरियार रोड उडिसा की ओर से दो व्यक्ति को एक लाल कलर के HF डिलक्स मो0सा0 में सफेद रंग के बोरी में जेब्रा छाप अवैध मदिरा रखकर खरियार रोड उडिसा से में स्टेशन के पास पकड़ा है. जिसमे आरोपी यशवंत कुमार चन्द्राकर पिता नरसिंग चन्द्रा कर उम्र 20 साल तथा बिरेन्द्र कुमार साहनी पिता तीसूराम साहनी उम्र 21 साल साकिन ग्राम भिलाई थाना आरंग के संयुक्त कब्जे से एक सफेद प्लास्टिक बोरी में 100 पाउच उडिसा राज्य निर्मित जेब्रा छाप कच्ची महुआ शराब जुमला 20,000 एमएल कीमती 4000 रूपये , 02. मो0सा0 चालक से नगदी रकम 250 रूपये, एक पुरानी इस्तेमाली लाल रंग की HF डिलक्स मोटर सायकल क्रमांक CG 04 NB 4850 कीमती 50,000 रूपये को जप्त कर धारा 34(2)आबकारी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।

‘तीनों प्रकरण की सम्पूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी उप निरीक्षक स्वराज त्रिपाठी, सउनि जनक लाल पटेल, प्रधान आरक्षक सम्पात महारात्र,  सोनचंद डहरिया, आरक्षक एकलब्य बैंस, महेत्तर साहू, शंकर सिंह ठाकुर, जमुना प्रसाद भास्कर,  हेमलाल निषाद, ठाकुर राम पटेल, शैलेन्द्र सिरमौर,  भुपेन्द्र चन्द्राकर का विशेष योगदान रहा।




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