आय से अधिक संपत्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंत्री अजय ... - CG Sandesh

आय से अधिक संपत्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंत्री अजय चंद्राकर के खिलाफ निचली अदालत में अपील करने कहा

छत्तीसगढ़ के पंचायत मंत्री अजय चंद्राकर के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से कहा है कि वे निचली अदालत में विस्तार से मामला दायर करें। जस्टिस एनवी. रमन और जस्टिस अब्दुल नजीर की बेंच ने यह निर्देश दिया।

बता दें कि इससे पहले मंत्री अजय चंद्राकर के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का यह मामला बिलासपुर हाई कोर्ट ने तकनीकी आधार पर खारिज कर दिया था। हाई कोर्ट में जस्टिस गौतम भादुड़ी की बेंच ने लम्बे समय तक इस मामले की सुनवाई की थी।

याचिकार्ता मंजीत बल और कृष्ण कुमार ने इसे आधार बनाते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी थी। उन्होंने मांग की है कि CBI या सुप्रीम कोर्ट की देख रेख में ही इस मामले की जांच हो। करीब 300 पन्ने के ब्योरे में याचिकार्ता ने मंत्री अजय चंद्राकर के खिलाफ भ्रष्टाचार के कई सबूत अदालत को सौंपे है।



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अविनाश नायक

मैं डिजिटल मीडिया विशेषज्ञ और टेक-सैवी पत्रकार हूँ, जो पिछले 9 वर्षों से छत्तीसगढ़ सहित महासमुंद, सरायपाली, बसना और पिथौरा क्षेत्र की स्थानीय खबरों के साथ, देश-विदेश एवं शासकीय योजनायें, रोजगार अथवा बैंकिंग से सम्बंधित समाचार प्रकाशित करता हूँ। पत्रकारिता के साथ-साथ मुझे Windows VPS सर्वर, IIS कॉन्फ़िगरेशन, SQL सर्वर और MVC, .NET, C# जैसी एडवांस तकनीकों का गहरा व्यावहारिक अनुभव है. इसके पूर्व करीब 6 वर्ष तक का मेरा सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामर के रूप में अनुभव रहा है.
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