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रकम दुगुना करने का प्रलोभन देकर 12 लाख की ठगी करने वाले साई प्रसाद प्रापर्टीज लिमिटेड कंपनी की संपत्ति होगी कुर्क...

कलेक्टर भीम सिंह ने प्रार्थी पुनउ राम सिदार को रकम दुगुना करने का प्रलोभन देकर उससे 12 लाख 82 हजार रुपये की राशि लेकर फरार हो जाने वाले साई प्रसाद प्रायवेट लिमिटेड कंपनी के अचल संपत्ति को कुर्की किये जाने हेतु आदेश पारित किया है।

उल्लेखनीय है कि प्रार्थी पुनउ राम सिदार निवासी छुहीपाली, थाना चकरनगर रायगढ़ द्वारा रिपोर्ट दर्ज की गई है कि साई प्रसाद प्रायवेट लिमि कंपनी के डायरेक्टर बाला साहेब भापकर एवं अभिकर्ता गोपी यादव के द्वारा प्रार्थी को साढ़े पांच वर्षों में रकम दुगुना करने का प्रलोभन देकर प्रार्थी से 12 लाख 82 हजार रूपये जमा करा लिये एवं कंपनी बंद कर भाग गये, जो प्रार्थी कि रिपोर्ट पर धारा सदर का अपराध साई प्रसाद प्रापर्टीज लिमि.के संचालक मंडल सदस्य एवं अभिकर्ता गोपी यादव के विरूद्ध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।

प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन है, ईओडब्ल्यू पुलिस स्टेशन मुंबई से साई प्रसाद प्रापर्टीज लिमि. कंपनी की संपत्ति की जानकारी प्राप्त की गई जिसमें छ.ग. के विभिन्न क्षेत्रों में कंपनी की संपत्ति होना लेख होना पाया गया। जिसमें आरोपी कंपनी की अचल संपत्ति जिला रायगढ़ छ.ग. के वल्र्ड वाईड मार्केटिंग, एलएलपी-2, फ्लोर कृष्णा कॉम्प्लेक्स, जिंदल रोड, चैतन्य नगर, रायगढ़ में स्थित है। छ.ग. निक्षेपकों के हितों का सरंक्षण अधिनियम 2005 एवं नियम 2015 के प्रावधानों के अनुसार कुर्की करते हुए शीघ्र अंत: कालीन आदेश पारित किए जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

जारी आदेश में उल्लेख है कि पुलिस अधीक्षक रायगढ़ एवं तहसीलदार रायगढ़ द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन तथा संलग्न दस्तावेजों के आधार पर प्रथम दृष्टया यह परिलक्षित होता है कि आरोपी कंपनी द्वारा निक्षेपकों के हितों के विपरीत कार्य किया गया है और यह कृत्य निक्षेपकों को धोखा देने के इरादे से सोच-समझकर, कपटपूर्ण तरीके से निवेशकों की जमा राशि हडपने की मंशा से जमा करायी गई है।

तत्संबंध में तहसीलदार रायगढ़ की ओर उक्त संपत्ति के सत्यापन कर जांच प्रतिवेदन की मांग की गईए तहसीलदार रायगढ़ द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है कि आरोपी कंपनी के डायरेक्टर बाला साहब भापकर की संपत्ति वल्र्ड वाईड मार्केटिंग, एलएलपी-2, फ्लोर कृष्णा कॉम्प्लेक्स, जिंदल रोड, चैतन्य नगर, रायगढ़ में उपस्थित व्यक्तियों के समक्ष स्थल जांच किया, मौके पर रूम नंबर 16, 17 सेकण्ड-2, फ्लोर सील पाया गया। कलेक्टर के निर्देशन में नायब तहसीलदार रायगढ़ ने उक्त संपत्ति को स्वयं तथा राजस्व निरीक्षकए हल्का पटवारी जगतपुर एवं मौके पर उपस्थित व्यक्तियों के समक्ष कुर्क किया जाना प्रतिवेदित किया है।

छ.ग. राज्य के निवेशकों के हितों का संरक्षण अधि.2005 की धारा के तहत आरोपी कंपनी/वित्तीय संस्थान के संप्रवर्तक भागीदार, निर्देशक, प्रबंधक या सदस्य की जिला-रायगढ़ में स्थित अचल संपत्ति वल्र्ड वाईड मार्केटिंग, एलएलपी-2, फ्लोर कृष्णा कॉम्प्लेक्स, जिंदल रोड, चैतन्य नगर, रायगढ़ रूम नंबर 16, 17 सेकण्ड-2, फ्लोर को किसी भी तरीके से अंतरण पर रोक लगाते हुए उक्त संपत्ति निक्षेपकों के हितों के संरक्षण के उद्देश्य से नायब तहसीलदार रायगढ़ द्वारा किये गये अस्थायी कुर्की के संबंध में अंत:कालीन आदेश पारित किया जाता है।




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