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रायगढ़ कलेक्टर भीम सिंह ने जारी किया संशोधन आदेश…अब ये मिलेंगी निम्न में छूट…

रायगढ़:बढ़ते कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिए रायगढ़ में तीसरे चरण की लॉक डाउन की शुरुआत हो चुकी है। जो कि 7 मई से 16 मई रात्रि 12 बजे तक प्रभावशाली रहेगा।

वही आज जिला कलेक्टर भीम सिंह के द्वारा एक आदेश पत्र जारी करके पूर्व के आदेश पत्र में कुछ संशोधन किए गए है। जो कि नींचे दिए गए आदेश में देखा जा सकता है।

आदेश पत्र के मुताबिक

1.बैंक और डाकघर 50% कर्मचारियों के साथ सभी प्रकार के सभी व्यापारिक लेन-देन के लिए प्रातः 10:00 बजे से अपराहन 3:00 बजे तक खोलने की अनुमति होगी।

2.शासकीय उचित मूल्य दुकानों के संचालकों द्वारा निर्धारित समयावधि में मास्क फिजिकल डिस्टेंसिंग नियमित सैनिटाइजेशन एवं भीड़भाड़ नहीं होने देने की शर्त का कड़ाई से पालन कराने के अधीन टोकन व्यवस्था के साथ खुलने की अनुमति होगी।

3.पेट शॉप एक्वेरियम को केवल पशुओं को पशु चारा देने हेतु प्रातः 6:00 से प्रातः 8:00 बजे तक एवं संध्या 5:00 से संध्या 6:30 तक शॉप खोलने की अनुमति होगी।

4.शहर से आउटसाइड या हाईवे पर स्थित ट्रक मरम्मत की दुकान स्पेयर पार्ट्स की दुकान एवं टायर ट्यूब की दुकान को प्रातः 8:00 बजे से 3:00 बजे तक संचालन की अनुमति होगी।

5.सभी पेट्रोल पंप को उनके निर्धारित समय में खोलने की अनुमति होगी।

6.कार्यालय आदेश क्रमांक 4024/ कोरोना सेल/2021 दिनांक 4/05/2021 में उल्लेखित शर्तें पूर्वतत रहेंगी।




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