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वैक्सीनेशन पर रोक नहीं लगा सकती राज्य सरकार:हाईकोर्ट

छत्तीसगढ़ में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के वैक्सीनेशन को लेकर राज्य सरकार के नियम पर बड़ा फैसला दिया है| शुक्रवार को सुनवाई के बाद बिलासपुर हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि राज्य सरकार वैक्सीनेशन पर रोक नहीं लगा सकती है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि सभी वर्ग को सामान रूप से वैक्सीन लगाई जाए। इससे पहले कोर्ट ने सरकार से दो दिन में स्पष्ट पॉलिसी बनाने को कहा था। इसी मामले में शुक्रवार को सुनवाई हुई। बता दें कि हाईकोर्ट की आपत्ति के बाद राज्य सरकार ने 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के वैक्सीनेशन पर रोक लगा दी थी।


दरअसल, राज्य सरकार ने एक मई से शुरू हुए कोरोना टीकाकरण के तीसरे चरण की शुरुआत अंत्योदय कार्डधारकों से करने का निर्णय लिया था। तीसरे चरण में 18 से 44 साल के लोगों का टीकाकरण होना है| इसके खिलाफ जोगी कांग्रेस अध्यक्ष अमित जोगी सहित अन्य ने जनहित याचिका दायर की थी। इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने चार मई को सरकार पर सख्त टिप्पणी की थी। इसमें कहा था कि बीमारी अमीर-गरीब देखकर नहीं आती है। इसलिए वैक्सीन भी इस नजरिए से नहीं लगाई जा सकती। अपर मुख्य सचिव का आदेश गलत है।

ये है पूरा मामला
छत्तीसगढ़ सरकार ने 30 अप्रैल को आदेश जारी कर एक मई से 18 साल से ज्यादा आयु के लोगों के नि:शुल्क टीकाकरण अभियान की घोषणा की थी। इस आदेश में कहा गया था कि यह टीका सबसे पहले अंत्योदय राशन कार्डधारकों को लगेगा। इसके बाद बीपीएल परिवारों के 18 से 44 आयु वर्ग और सबसे अंत में शेष लोगों को टीका लगाया जाएगा। विपक्ष इसको आरक्षण बताकर विरोध कर रहा था।




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