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कोविड नियमों के उलंग्घन करने पर ढ़ाबा एवं दुकान संचालक पर दर्ज हुवा एफआईआर... पुलिसिया कार्यवाही से मचा हड़कंप...

सारंगढ़ थानाक्षेत्र में स्थानीय प्रशासन एवं पुलिस की टीम द्वारा दिनांक शहर भ्रमण दौरान (i) मनीष अग्रवाल पिता नरेश कुमार अग्रवाल उम्र 35 वर्ष पता माँ भगवती ट्रांसपोर्ट पुराना हटरी सारंगढ़ (ii) देवनारायण साहू पिता भरतलाल साहू उम्र 40 वर्ष निवासी रेड़ा को कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रायगढ़ के आदेशों का उल्लंघन कर दुकान संचालन एवं माल परिवहन का ढुलाई निर्धारित समय के बाहर वाहन कमांक सीजी -04, एमके- 2899 में सामानों का लोडिंग- अनलोडिंग का कार्य कराते पाये गये । तहसीलदार सारंगढ़ द्वारा दुकानों को सील कर कार्यवाही के लिये थाना प्रभारी सारंगढ़ को दिये गये आवेदन पर थाना सारंगढ़ में दोनों के विरूद्ध धारा 269,270 भादवि का अपराध पंजीबद्ध किया गया है ।

वहीं दूसरी तरफ धरमजयगढ़ थाने के उप निरीक्षक प्रवीण कुमार मिंज हमराह स्टाफ के साथ टाऊन पेट्रालिंग कर लॉकडाउन का पालन आमजन से कराया जा रहा था । इसी दौरान पेट्रोलिंग पार्टी ने देखा कि धरमजयगढ कालोनी में रांची पटना ढाबा के संचालक प्रेमकुमार पिता स्व0 मनोहर प्रसाद उम्र 44 वर्ष सा0 बिरसा चौक भुरकुंडा थाना भुरकुंडा जिला रामगढ झारखंड हाल मुकाम रांची पटना लाईन ढाबा धरमजयगढ कालोनी अपने ढाबा को खोलकर भोजन परोस रहा था। धरमजयगढ़ पुलिस द्वारा गवाहों के समक्ष पंचनामा तैयार कर ढाबा संचालक के विरूद्ध धारा 269, 270 भादवि का अपराध थाने में पंजीबद्ध किया गया है ।




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